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Bihar Election : जीते तो भी विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे; बिहार चुनाव को लेकर कब तक रहेगी यह पाबंदी?
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Wed, 12 Nov 2025 05:06 PM IST
सार
Bihar Election 2025 : बिहार में किसी भी तरह का विजय जुलुस नहीं निकलेगा, अगर ऐसा हुआ तो उसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर एक तारीख भी तय की गई है, जब तक यह आदेश लागू रहेगा।
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चुनाव आयोग कार्यालय पटना
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और अब 14 नवंबर को परिणाम आने हैं। ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह आदेश जारी किया है कि चाहे किसी भी पार्टी की जीत होगी, कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।
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पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी का कहना है कि 16 नवंबर तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगा। इसलिए चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगी। राजधानी पटना के सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 14 नवम्बर को एएन कॉलेज, पटना में होगी। इसलिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि उम्मीदवारों की जीत होने के बाद भी शहर में किसी भी तरह का कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा। आदेश के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
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पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी के आदेशानुसार आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी है, जिसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना तथा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण का पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया है। शांति व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके लिए फोन नंबर 0612-2219810/ 2219234 जारी किया गया है, जो 24 घंटों तक क्रियाशील रहेगा। आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकार की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष या डायल 112 पर दी जा सकती है।
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