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CG News: गौरेला में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, डंडे से पीटकर डाला था मार
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 12 Nov 2025 09:30 PM IST
सार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के डोंगरीटोला गांव में खाना बनाने के विवाद पर आरोपी कुंवर सिंह ने पत्नी केवलवती की लकड़ी के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त जेल की सजा है।
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आरोपी पति को उम्रकैद
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गौरेला थाना क्षेत्र के डोंगरीटोला गांव में पत्नी की हत्या के आरोपी पति कुंवर सिंह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।
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पूरा मामला 15 अक्टूबर 2023 की रात का है। थाना गौरेला अंतर्गत डोंगरीटोला गांव में आरोपी कुंवर सिंह ने खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में अपनी पत्नी केवलवती की लकड़ी के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। बताया गया कि मृतका ने भागकर बचने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन उसका शव खेत में मिला।गांव वालों की सूचना पर गौरेला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में केवलवती के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें पाई गईं तथा घटनास्थल पर खून के धब्बे भी मिले। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 431/23 दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी कुंवर सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1,000 का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न भरने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी ने जानबूझकर अपनी पत्नी की हत्या की है, इसलिए उसे कठोर सजा दी जाती है।