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रायगढ़ में कोयले की हेराफेरी: सुपरवाइजर ने की शिकायत, दो ट्रेलर चालकों पर आरोप; औचक निरीक्षण में खुलासा

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 02 Dec 2025 12:24 PM IST
सार

रायगढ़ में कोयले की हेराफेरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक कंपनी के दो ट्रेलर चालकों पर कोयले में स्लेग और डस्ट मिलाकर मानक स्तर से कम कोयला खाली करने का आरोप है। घटना के बाद दोनों चालक फरार हो गए।

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Coal Scam in Raigarh Trailer Drivers Accused of Fraud by Mixing Slag and Dust
पुलिस थाना तमनार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो ट्रेलर चालक ने कोयला में स्लेग एवं डस्ट मिश्रण कर हेरा फेरी करने के बाद फरार हो जाने का मामला सामने आया है। आर.के ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्सन प्रा. लिमिटेड के सुपरवाइजर की रिपोर्ट के बाद पुलिस दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है।

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मिली जानकारी के अनुसार आर.के ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्सन प्रा. लिमिटेड के सुपरवाइजर दिनेश कुमार चौहान ने तमनार थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि वह जिंदल पावर लिमिटेड तमनार में उनके ट्रांसपोर्ट कार्य में लगे वाहनों का देखरेख करता है। दिनेश ने बताया कि 27 एवं 30 अक्टूबर को दीपका खदान कोरबा से ट्रेलर में 36490 मिट्रीक टन कोयला एवं ट्रेलर वाहन में 39280 मिट्रिक टन कोयला लोड कर दोनों ट्रेलर चालक जिंदल पावर प्लांट के लिए निकले और दोनों गाड़ियां जेपीएल प्लांट में घुसकर कोयला खाली कर दिया।
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निरीक्षण में मिला मानक स्तर से कम
31 अक्टूबर को जिंदल प्रबंधन के अधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण करने पर दोनों गाड़ियों के गिराए गए कोयला अपने मानक स्तर से कम मिला,कोयला के साथ स्लेग व डस्ट मिलकर ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 बी.आर. 6751 के चालक सावन तथा ट्रेलर क्रमांक सी.जी. 10 बी.एस. 5338 के चालक दीपक ने खाली किया था। 

एक वाहन छोड़कर तो दूसरा वाहन सहित हुआ फरार
दिनेश ने बताया कि ट्रेलर क्रमांक सी.जी. 10 बी.आर. 6751 जेपीएल कंपनी तमनार के अंदर खड़ी है, इसका चालक सावन फरार हो गया है। तथा ट्रेलर वाहन क्र. सी.जी. 10 बी.एस. 5338 का चालक दीपक वाहन को लेकर फरार हो गया है।

दोनों के खिलाफ हुआ एफआईआर 
आर.के.ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्सन प्रा. लिमिटेड के सुपरवाइजर दिनेश कुमार चौहान की रिपोर्ट के बाद कल तमनार पुलिस दोनों ट्रेलर चालक सावन एवं दीपक के खिलाफ धारा 3(5), 316(3)के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है।

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