Delhi Blast Case: आतंकी उमर के साथी आमिर की NIA हिरासत 7 दिन और बढ़ी, 16 नवंबर को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली में कार ब्लास्ट के मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मुख्य आरोपी आमिर रशीद अली की हिरासत को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सात दिनों के लिए हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है। आरोपी को 10 दिन की हिरासत पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
विस्तार
दिल्ली में हुए एक ब्लास्ट से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी राहत मिली है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मामले के आरोपी आमिर रशीद अली की हिरासत अवधि को सात दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। यह फैसला तब आया जब आरोपी को उसकी 10 दिन की एनआईए हिरासत अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।
आमिर रशीद अली को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने अदालत से उसे पूछताछ के लिए हिरासत में देने की मांग की थी। अदालत ने पहले उसे 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था, ताकि एजेंसी उससे ब्लास्ट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और संभावित अन्य साजिशकर्ताओं के बारे में जानकारी हासिल कर सके।
Delhi Blast case | Special NIA court extended the custody of Amir Rashid Ali for a further 7 days.
— ANI (@ANI) December 2, 2025
He was produced before the court after 7 days NIA custody. He was earlier remanded in 10 days custody. He was arrested on November 16.
एनआईए के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी आमिर रशीद अली उस कार का पंजीकृत मालिक है, जिसका इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर द्वारा धमाके में किया गया था। प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि आरोपी ने हमलावर के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की थी।
एजेंसी ने दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद आरोपी की तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया था। कई राज्यों में खोज अभियान चलाने के बाद आखिरकार आमिर रशीद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था।
डॉ. उमर पिछले साल से आत्मघाती हमलावर की तलाश में था
जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि डॉ. उमर नबी पिछले साल से ही आत्मघाती हमलावर की तलाश में था। उमर इस षड्यंत्र को लगातार आगे बढ़ा रहा था। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड से पकड़े गए जसीर ने पूछताछ में यह खुलासा किया था।
हवाला से आए 20 लाख
जांच एजेंसियों ने डॉ. उमर, डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन से जुड़े 20 लाख रुपये के मनी ट्रेल का खुलासा भी किया था। सूत्रों ने बताया था कि यह रकम हवाला के जरिये जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर ने भेजी थी।