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Delhi government may again move application in Supreme Court or NGT so that it reviews its order in line with the Centre law says kailash gahlot
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केंद्र के नए परिवहन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है दिल्ली सरकार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 16 Jun 2021 04:53 PM IST
सार
परिवहन मंत्री ने बताया कि, जनता के सवालों को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि इस मामले में संज्ञान ले। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में आवेदन डालेंगे ताकि वो केंद्र के कानून का निरीक्षण करें।
कैलाश गहलोत
- फोटो : एएनआई
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पुराने वाहनों को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसे लेकर अगर उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वह जाएगी। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है कि गाड़ी की डेट एक्सपायर होने के बाद भी अगर वह पूरी तरह से फिट है तो सड़क पर चलाई जा सकती है। लेकिन यह स्थिति दिल्ली के लिए अजीब स्थिति है।
कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों की उम्र क्रमशः 10 और 15 साल होगी। जब ये साल पूरे हो जाते हैं तो वाहनों का रजिस्ट्रेशन अपने आप निलंबित हो जाता है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि, जनता के सवालों को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि इस मामले में संज्ञान ले। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में आवेदन डालेंगे ताकि वो केंद्र के कानून का निरीक्षण करें।
विस्तार
पुराने वाहनों को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसे लेकर अगर उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वह जाएगी। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है कि गाड़ी की डेट एक्सपायर होने के बाद भी अगर वह पूरी तरह से फिट है तो सड़क पर चलाई जा सकती है। लेकिन यह स्थिति दिल्ली के लिए अजीब स्थिति है।
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कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों की उम्र क्रमशः 10 और 15 साल होगी। जब ये साल पूरे हो जाते हैं तो वाहनों का रजिस्ट्रेशन अपने आप निलंबित हो जाता है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि, जनता के सवालों को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि इस मामले में संज्ञान ले। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में आवेदन डालेंगे ताकि वो केंद्र के कानून का निरीक्षण करें।
Union Transport Ministry in its guidelines mentioned that those vehicles with proper fitness even after expiry can ply, but the situation in Delhi is peculiar: Delhi Transport Minister Kailash Gahlot pic.twitter.com/1yogHFDzuf
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