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एमएसीटी ने सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 3 करोड़ रुपए देने का दिया आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 24 Nov 2018 02:01 PM IST
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mact orders to pay 3 crore to accident victim family
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : अमर उजाला
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने नोएडा से उत्तराखंड के कोटद्वार जाते समय सड़क दुर्घटना में मारे गए तीन लोगों के परिवार वालों को 3.07 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है।



एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी एम के नागपाल ने मारे गए तीन लोगों के परिवार वालों को कुल 3,07,27,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया । छह वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में बिजनौर के पास कार और ट्रैक्टर की टक्कर में इनकी मौत हो गई थी। ये सभी कार में सवार थे।
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न्यायाधिकरण ने पाया कि दुर्घटना ‘‘खराब तरीके से और लापरवाही से’’ गाड़ी चलाने के कारण हुई और उन्होंने चालक, मालिक और बीमा कंपनी (ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) को मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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