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नीट पेपर लीक: आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 09 Jun 2026 03:19 PM IST
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NEET Paper Leak court rejected the bail plea of the accused, Manisha
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वाघमारे के वकील ने दलील दी कि वह एक प्रमाणित शिक्षा परामर्शदाता हैं और 3.5 लाख रुपये का लेन-देन एक उपहार विलेख के माध्यम से हुआ था। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे के लिए प्रश्न पत्र लीक किए और एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। 



उधर, नीट पेपर लीक के आरोपी यश यादव ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर कर नीट परीक्षा में बैठने और अपनी बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 12 जून को होगी। यादव ने 15 दिन की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। नीट परीक्षा 21 जून को निर्धारित है।

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