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Noida News: श्रमिक आंदोलन हिंसा मामले में दो आरोपियों को जमानत
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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-64 से 69 तक के औद्योगिक क्षेत्र में अप्रैल के दौरान हुई श्रमिक हिंसा के मामले में अदालत ने दो आरोपियों गोलू कुमार और अमित कुमार को जमानत दी है। अदालत ने कहा कि विवेचना और विचारण में दोनों सहयोग करेंगे। प्रत्येक तिथि पर अदालत में उपस्थित रहेंगे और किसी भी गवाह या वादी पक्ष पर दबाव बनाने अथवा उन्हें डराने-धमकाने का प्रयास नहीं करेंगे।
मामला थाना फेज-3 क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था। आरोप है कि आंदोलन के दौरान लगभग 200 लोगों की भीड़ ने सेक्टर-64, 65, 67, 68 और 69 स्थित औद्योगिक क्षेत्र में यातायात बाधित कर दिया था।
अभियोजन का कहना था कि प्रदर्शनकारियों ने कई कंपनियों के गेट, सीसीटीवी कैमरे, कांच, कार्यालयों व वाहनों में तोड़फोड़ की। कंपनी मालिकों और कर्मचारियों से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना में तीन लोग घायल हुए। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं और झूठा फंसाया गया है। कहा कि आरोपी एफआईआर में नामजद नहीं हैं। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि दोनों आरोपियों ने हिंसक गतिविधियों में कोई सक्रिय भूमिका निभाई थी। ब्यूरो
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मामला थाना फेज-3 क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था। आरोप है कि आंदोलन के दौरान लगभग 200 लोगों की भीड़ ने सेक्टर-64, 65, 67, 68 और 69 स्थित औद्योगिक क्षेत्र में यातायात बाधित कर दिया था।
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अभियोजन का कहना था कि प्रदर्शनकारियों ने कई कंपनियों के गेट, सीसीटीवी कैमरे, कांच, कार्यालयों व वाहनों में तोड़फोड़ की। कंपनी मालिकों और कर्मचारियों से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना में तीन लोग घायल हुए। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं और झूठा फंसाया गया है। कहा कि आरोपी एफआईआर में नामजद नहीं हैं। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि दोनों आरोपियों ने हिंसक गतिविधियों में कोई सक्रिय भूमिका निभाई थी। ब्यूरो