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Delhi News: स्टेटस क्वो के बीच डीडीए ने एनजीटी को दी रिपोर्ट
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-जगदेव बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल व अन्य से जुड़ा है यह मामला
डीडीए, एमसीडी, डीयूएसआईबी और डीपीसीसी जैसे कई सरकारी विभाग हैं शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली में अवैध कब्जे और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सुनवाई की। यह मामला जगदेव बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल व अन्य से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), नगर निगम (एमसीडी), डीयूएसआईबी और डीपीसीसी जैसे कई सरकारी विभाग शामिल हैं। सुनवाई के दौरान डीडीए ने बताया, उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। यह याचिका इस साल 29 अगस्त को सुनवाई में आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कब्जे पर स्टेटस क्वो (यथास्थिति बनाए रखने) का आदेश दिया था। यानी फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई या बेदखली नहीं होगी। डीडीए ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा पालन किया जा रहा है और कोई भी निष्कासन कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर 2025 को करेगा। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद ने सभी संबंधित विभागों से कहा है कि वे अब तक की कार्रवाई और प्रगति की रिपोर्ट जमा करें। अगली सुनवाई की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।
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डीडीए, एमसीडी, डीयूएसआईबी और डीपीसीसी जैसे कई सरकारी विभाग हैं शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली में अवैध कब्जे और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सुनवाई की। यह मामला जगदेव बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल व अन्य से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), नगर निगम (एमसीडी), डीयूएसआईबी और डीपीसीसी जैसे कई सरकारी विभाग शामिल हैं। सुनवाई के दौरान डीडीए ने बताया, उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। यह याचिका इस साल 29 अगस्त को सुनवाई में आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कब्जे पर स्टेटस क्वो (यथास्थिति बनाए रखने) का आदेश दिया था। यानी फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई या बेदखली नहीं होगी। डीडीए ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा पालन किया जा रहा है और कोई भी निष्कासन कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर 2025 को करेगा। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद ने सभी संबंधित विभागों से कहा है कि वे अब तक की कार्रवाई और प्रगति की रिपोर्ट जमा करें। अगली सुनवाई की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।