सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   The Right to Service Commission directed to pay compensation of Rs 5000.

Chandigarh-Haryana News: सेवा का अधिकार आयोग ने 5000 रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से जुड़े लंबित मामले में कड़ा आदेश जारी किया है। आयोग ने कहा कि न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद मामले का निपटारा करने में अत्यधिक देरी हुई जिससे शिकायतकर्ता को अनावश्यक उत्पीड़न झेलना पड़ा है। आयोग ने इस देरी को अनुचित और बिना वजह बताते हुए शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एचएसवीपी को निर्देश दिए हैं कि दोषपूर्ण और लापरवाहीपूर्ण कार्यों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों से मुआवजे की राशि वसूली जाए। सीए एचएसवीपी को आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 22 दिसंबर 2025 तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed