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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Why is testimony allowed through video conferencing from police stations and areas under police control?: High Court, Court News., Haryana News

वीसी के जरिए थानों व पुलिस के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से गवाही की अनुमति क्यों : हाईकोर्ट

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-जनहित याचिका के माध्यम से उठाया गया मुद्दा, केंद्र सरकार ने कहा करेंगे विचार
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। नए कानून के तहत गवाही के लिए तय स्थानों में थानों व पुलिस के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अनुमति देने के प्रावधान को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था पर हैरानी जताई। कोर्ट ने याचिका करता को इस संबंध में केंद्र व हरियाणा सरकार को मांग पत्र सौंपने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। केंद्र सरकार के विश्वास दिलाने पर हाईकोर्ट ने याचिका का किया नपटारा।
याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला निवासी हरीश महला ने हाईकोर्ट को बताया कि हाल ही में भारत में कानूनों में संशोधन किया गया है। इन संशोधन के तहत वीसी के जरिए गवाही का प्रावधान किया गया है और इसके लिए डेजिगनेटिड स्थान की व्यवस्था करना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए व्यवस्था करते हुए पुलिस थानों व उनके नियंत्रण के क्षेत्र को डेजिगनेटिड स्थान की श्रेणी में रख दिया है। याची ने कहा कि इस प्रकार पुलिस के अधिकार क्षेत्र व प्रभाव क्षेत्र में रहते हुए गवाह की निष्पक्ष गवाही बेहद मुश्किल हो जती है। याची ने केंद्र सरकार के जुलाई में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को किए गए संवाद का हवाला देते हुए कहा कि इसमें पुलिस के अधिकार क्षेत्र वाले स्थानों को डेजिगनेटिड स्थान के तौर पर चुनने की मनाही है। हाईकोर्ट ने भी याची की दलीलों का समर्थन करते हुए याचिका करता को सलाह दी कि वह केंद्र व हरियाणा सरकार को मांग पत्र सौंप दे।
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