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Charkhi Dadri News: खनन गतिविधियों पर रोक, तीन फेस की बिजली काटने का भी आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 02:10 AM IST
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Mining activities have been halted, with an order to cut off three phases of power
दादरी शहर में छाया स्मॉग। संवाद
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चरखी दादरी। पिछले करीब 20 दिनों से जिले की हवा प्रदूषित बनी है। ऐसे में मंगलवार से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ा निर्णय लिया है। बोर्ड ने जिले की सभी स्टोन क्रशिंग यूनिट्स और माइनिंग गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आगामी आदेशों तक इन्हें बंद रखा जाएगा। साथ ही तीन फेस बिजली आपूर्ति काटने के आदेश भी दिए गए हैं। जिले के गांव खेड़ी बत्तर, पिचौपा कलां, पांडवान, मानकावास, कलियाणा, रामलवास आदि में खनन होता है।
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मंगलवार को जिला में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 355 दर्ज किया गया। हालांकि सोमवार को यह आंकड़ा 370 पहुंच गया था। एक्यूआई में 15 अंकों की गिरावट के बाद भी शहर में स्मॉग छाया रहा। इससे आंखों में जलन के साथ सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है और हवा में प्रदूषण के कण खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसे में ग्रैप स्टेज-3 लागू करते हुए जिले की सभी स्टोन क्रशिंग व माइनिंग यूनिट्स को बंद करना जरूरी हो गया है।



अवहेलना पर होगी कार्रवाई

प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी यूनिट ने आदेशों की अवहेलना की तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन, पुलिस, आरटीए, एनएचएआई, बिजली निगम और प्रदूषण विभाग की संयुक्त टीम को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।



केवल सिंगल फेस बिजली आपूर्ति की अनुमति

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली निगम को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी स्टोन क्रशर और माइनिंग यूनिट की तीन फेस बिजली सप्लाई तत्काल डिस्कनेक्ट की जाए। केवल ऑफिस, सिक्योरिटी रूम, किचन, लाइटिंग और ग्रीन बेल्ट की सिंचाई के लिए सिंगल फेस बिजली आपूर्ति की अनुमति दी गई है।



सांस के मरीजों को राहत की उम्मीद

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह कदम सर्दियों के मौसम में बढ़ते स्मॉग और सांस संबंधी बीमारियों के खतरे को रोकने के लिए लिया गया बड़ा प्रशासनिक एक्शन माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि यह कार्रवाई पूरे एनसीआर के साथ समन्वय में की जा रही है ताकि वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लाया जा सके।



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बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच जिला में ग्रैप-3 के नियमों को लागू किया गया है। इसके तहत जिला के क्रशर जोन व माइनिंग को बंदा रखा जाएगा। बिजली निगम को क्रशर जोन की बिजली काटने के आदेश दिए गए है।

- सुनील श्योराण, रेंज ऑफिसर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दादरी।
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