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Kaithal News: हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 12 Nov 2025 12:42 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा और प्रत्येक पर एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। सजा पाने वालों में प्रवीन उर्फ बिन्नी निवासी वीर-बांगड़ा (वर्तमान पता रामगढ़ रोड, कलायत), शुभम निवासी चन्दाना, तथा कमल निवासी लांबा खेड़ी शामिल हैं।
डीएसपी बीर भान ने जानकारी दी कि 20 जुलाई 2020 की शाम मृतक राजबीर उर्फ बिट्टू राणा निवासी कलायत अपने खेत से बाइक पर घर लौट रहा था। तभी आरोपियों ने मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया और गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में मृतक के भाई नवनीत की शिकायत पर थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया था।
मामले की जांच सीआईए-1 कैथल टीम ने की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में विस्तृत चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजन पक्ष मुकेश कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। अदालत ने सबूतों और गवाहियों को देखते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि इसी मामले में आरोपी सुनील, हंसराज और राजू को बरी कर दिया गया।
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कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा और प्रत्येक पर एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। सजा पाने वालों में प्रवीन उर्फ बिन्नी निवासी वीर-बांगड़ा (वर्तमान पता रामगढ़ रोड, कलायत), शुभम निवासी चन्दाना, तथा कमल निवासी लांबा खेड़ी शामिल हैं।
डीएसपी बीर भान ने जानकारी दी कि 20 जुलाई 2020 की शाम मृतक राजबीर उर्फ बिट्टू राणा निवासी कलायत अपने खेत से बाइक पर घर लौट रहा था। तभी आरोपियों ने मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया और गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में मृतक के भाई नवनीत की शिकायत पर थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया था।
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मामले की जांच सीआईए-1 कैथल टीम ने की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में विस्तृत चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजन पक्ष मुकेश कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। अदालत ने सबूतों और गवाहियों को देखते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि इसी मामले में आरोपी सुनील, हंसराज और राजू को बरी कर दिया गया।