पानीपत। नियम 134ए के तहत दाखिला न देने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त मूड में नजर आ रहा है। उच्चाधिकारियों ने पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने वाले, दाखिला न देने वाले और उन निजी स्कूलों का डाटा मांगा है, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट 19 जनवरी तक अलग-अलग देनी होगी। गौरतलब है कि पहले ड्रा के तहत अलाट स्कूलों में करीब 50 प्रतिशत विद्यार्थियों का ही दाखिला हो सका है। ऐसे में दाखिला न मिलने से अभिभावकों में रोष है।
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किए पत्र में नियम 134ए के तहत जिन विद्यालयों ने पात्र बच्चों को दाखिला नहीं दिया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिन विद्यालयों ने पात्र बच्चों के दाखिले कर लिए गए हैं, उन बच्चों का डाटा तथा अपात्र व दाखिले के लिए अनुपस्थित रहे बच्चों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बच्चों का दाखिला न देने वालों स्कलों की सूची तैयार करने और जिला स्तर पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की सिफारिश के साथ मामला निदेशालय में भेजने के भी निर्देेश दिए गए हैं।
दूसरी ओर अभिभावकों ने कहा कि नियम 134ए के तहत शुरू की गई दाखिला प्रक्रिया के बीच 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एनरोलमेंट की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद इस बच्चों को साल खराब होने का डर सता रहा है। अभिभावकों ने इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट की तिथि बढ़ाने की मांग की। ताकि इन विद्यार्थियों का साल खराब होने से बचाया जा सके।
बीईओ कार्यालय में आवेदन देकर निरस्त करवा सकते हैं दाखिला
नियम 134ए के तहत दाखिले की अंतिम तिथि निकलने के बाद अभिभावकों को बच्चों के दाखिलों की चिंता सता रही है। अनेक अभिभावक ऐसे हैं, जो पुराने स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं। शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि जो अभिभावक नियम 134ए के तहत दाखिला नहीं लेना चाहता, वे बीईओ कार्यालय में आवेदन देकर अपना दाखिला नियम 134ए की प्रक्रिया से निरस्त करवा सकता है।
वर्जन-
- नियम 134ए के तहत जिन स्कूलों ने दाखिले दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं और जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, सभी की अलग-अलग रिपोर्ट मुख्यालय मंगवाई है। अभिभावकों को अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। संभव है शिक्षा विभाग नियमों की अवमानना करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का कदम उठाए। जो अभिभावक अपना दाखिला निरस्त करवाना चाहते हैं, वो बीईओ कार्यालय में आवेदन दें। पुराने स्कूल अगर दोबारा दाखिला देने की एवज में अधिक फीस मांगते हैं तो उसकी शिकायत बीईओ कार्यालय में दें। - रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
पानीपत। नियम 134ए के तहत दाखिला न देने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त मूड में नजर आ रहा है। उच्चाधिकारियों ने पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने वाले, दाखिला न देने वाले और उन निजी स्कूलों का डाटा मांगा है, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट 19 जनवरी तक अलग-अलग देनी होगी। गौरतलब है कि पहले ड्रा के तहत अलाट स्कूलों में करीब 50 प्रतिशत विद्यार्थियों का ही दाखिला हो सका है। ऐसे में दाखिला न मिलने से अभिभावकों में रोष है।
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किए पत्र में नियम 134ए के तहत जिन विद्यालयों ने पात्र बच्चों को दाखिला नहीं दिया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिन विद्यालयों ने पात्र बच्चों के दाखिले कर लिए गए हैं, उन बच्चों का डाटा तथा अपात्र व दाखिले के लिए अनुपस्थित रहे बच्चों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बच्चों का दाखिला न देने वालों स्कलों की सूची तैयार करने और जिला स्तर पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की सिफारिश के साथ मामला निदेशालय में भेजने के भी निर्देेश दिए गए हैं।
दूसरी ओर अभिभावकों ने कहा कि नियम 134ए के तहत शुरू की गई दाखिला प्रक्रिया के बीच 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एनरोलमेंट की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद इस बच्चों को साल खराब होने का डर सता रहा है। अभिभावकों ने इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट की तिथि बढ़ाने की मांग की। ताकि इन विद्यार्थियों का साल खराब होने से बचाया जा सके।
बीईओ कार्यालय में आवेदन देकर निरस्त करवा सकते हैं दाखिला
नियम 134ए के तहत दाखिले की अंतिम तिथि निकलने के बाद अभिभावकों को बच्चों के दाखिलों की चिंता सता रही है। अनेक अभिभावक ऐसे हैं, जो पुराने स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं। शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि जो अभिभावक नियम 134ए के तहत दाखिला नहीं लेना चाहता, वे बीईओ कार्यालय में आवेदन देकर अपना दाखिला नियम 134ए की प्रक्रिया से निरस्त करवा सकता है।
वर्जन-
- नियम 134ए के तहत जिन स्कूलों ने दाखिले दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं और जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, सभी की अलग-अलग रिपोर्ट मुख्यालय मंगवाई है। अभिभावकों को अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। संभव है शिक्षा विभाग नियमों की अवमानना करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का कदम उठाए। जो अभिभावक अपना दाखिला निरस्त करवाना चाहते हैं, वो बीईओ कार्यालय में आवेदन दें। पुराने स्कूल अगर दोबारा दाखिला देने की एवज में अधिक फीस मांगते हैं तो उसकी शिकायत बीईओ कार्यालय में दें। - रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।