पानीपत। नियम 134ए के तहत शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन स्कूल दाखिले के लिए अंतिम तिथि 24 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। कई निजी स्कूल दाखिला देने में आनाकानी कर रहे थे। ऐसे हालात में बच्चों के अभिभावक परेशान चल रहे थे। अब अंतिम 31 दिसंबर किए जाने से उन्हें राहत मिली है। अब 31 दिसंबर तक स्कूल में उपस्थिति दर्ज न करवाने पर विद्यार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
नियम 134ए के तहत पहले ड्रा में 2068 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए गए थे जिनमें से बहुत कम बच्चों का ही दाखिला हो सका है। 134ए में दाखिला होने के बावजूद विद्यार्थियों के दाखिले की राह अभी भी मुश्किल बनी हुई है। कई निजी स्कूल कहीं एसएलसी तो कहीं नियम 134ए के तहत दाखिला लेने मेें ही आनाकानी कर रहे हैं। स्कूल अलॉट होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों का एसएलसी निकलवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक पूरी फीस जमा करने के बाद ही एसएलसी जारी करने की बात कह रहे हैं। अभिभावकों ने मामले में शिक्षा अधिकारियों से एसएलसी दिलवाने व दाखिला सुनिश्चित करवाने की मांग की है।
एनरोलमेंट हो चुके पूरे, अब कैसे दें दाखिले
सीबीएसई स्कूलों ने 9वीं कक्षा में पढने वाले सभी विद्यार्थियों के एनरोलमेंट करवाने के साथ ही फीस भी जमा करवा दी है। ऐसे में नए विद्यार्थियों का एनरोलमेंट कैसे होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं विद्यार्थी परेशान हैं कि उन्होंने पुराने स्कूल से एसएलसी ले लिया और नए अलॉट हुए स्कूल में एनरोलमेंट पूरे हो चुके हैं।
पात्र विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा हक
सरकार ने 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की सुविधा गरीब व होनहार बच्चों के लिए शुरू की गई थी लेकिन इस सुविधा का ज्यादा फायदा साधन-सपंन्न परिवार के लोग उठा रहे हैं। प्रदेश में कुल पात्र 42 हजार विद्यार्थियों में से करीब 10 हजार बच्चे ही ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे जबकि शेष निजी स्कूलों में। सरकार को चाहिए कि राजकीय स्कूलों में ही शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करे कि उन्हें नियम 134ए के तहत दाखिला दिलाने की जरूरत ही न पड़े। - बिजेंद्र मान, अध्यक्ष, सहोदय स्कूल।
- शिक्षा निदेशालय ने नियम 134ए के तहत अलॉट स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने यह निर्णय पात्र विद्यार्थियों को दाखिला लेने में आ रही परेशानी और 9वीं व 11वीं के लिए पोर्टल बंद होने के चलते अभिभावकों की मांग पर लिया है। सभी निजी स्कूलों को नियमानुसार दाखिले देने होंगे। ऐसा न करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। - रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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पानीपत। नियम 134ए के तहत शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन स्कूल दाखिले के लिए अंतिम तिथि 24 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। कई निजी स्कूल दाखिला देने में आनाकानी कर रहे थे। ऐसे हालात में बच्चों के अभिभावक परेशान चल रहे थे। अब अंतिम 31 दिसंबर किए जाने से उन्हें राहत मिली है। अब 31 दिसंबर तक स्कूल में उपस्थिति दर्ज न करवाने पर विद्यार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
नियम 134ए के तहत पहले ड्रा में 2068 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए गए थे जिनमें से बहुत कम बच्चों का ही दाखिला हो सका है। 134ए में दाखिला होने के बावजूद विद्यार्थियों के दाखिले की राह अभी भी मुश्किल बनी हुई है। कई निजी स्कूल कहीं एसएलसी तो कहीं नियम 134ए के तहत दाखिला लेने मेें ही आनाकानी कर रहे हैं। स्कूल अलॉट होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों का एसएलसी निकलवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक पूरी फीस जमा करने के बाद ही एसएलसी जारी करने की बात कह रहे हैं। अभिभावकों ने मामले में शिक्षा अधिकारियों से एसएलसी दिलवाने व दाखिला सुनिश्चित करवाने की मांग की है।
एनरोलमेंट हो चुके पूरे, अब कैसे दें दाखिले
सीबीएसई स्कूलों ने 9वीं कक्षा में पढने वाले सभी विद्यार्थियों के एनरोलमेंट करवाने के साथ ही फीस भी जमा करवा दी है। ऐसे में नए विद्यार्थियों का एनरोलमेंट कैसे होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं विद्यार्थी परेशान हैं कि उन्होंने पुराने स्कूल से एसएलसी ले लिया और नए अलॉट हुए स्कूल में एनरोलमेंट पूरे हो चुके हैं।
पात्र विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा हक
सरकार ने 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की सुविधा गरीब व होनहार बच्चों के लिए शुरू की गई थी लेकिन इस सुविधा का ज्यादा फायदा साधन-सपंन्न परिवार के लोग उठा रहे हैं। प्रदेश में कुल पात्र 42 हजार विद्यार्थियों में से करीब 10 हजार बच्चे ही ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे जबकि शेष निजी स्कूलों में। सरकार को चाहिए कि राजकीय स्कूलों में ही शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करे कि उन्हें नियम 134ए के तहत दाखिला दिलाने की जरूरत ही न पड़े। - बिजेंद्र मान, अध्यक्ष, सहोदय स्कूल।
- शिक्षा निदेशालय ने नियम 134ए के तहत अलॉट स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने यह निर्णय पात्र विद्यार्थियों को दाखिला लेने में आ रही परेशानी और 9वीं व 11वीं के लिए पोर्टल बंद होने के चलते अभिभावकों की मांग पर लिया है। सभी निजी स्कूलों को नियमानुसार दाखिले देने होंगे। ऐसा न करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। - रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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