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Ban on polythene, invoices of six shopkeepers deducted on the first day
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पॉलिथीन पर प्रतिबंध, पहले दिन छह दुकानदारों के काटे चालान
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 01 Jul 2022 11:27 PM IST
रेवाड़ी शहरी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते मिलने पर चालान कार्रवाई करती नप टीम।
- फोटो : Rewari
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रेवाड़ी। शासन के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन के इस्तेमाल और भंडारण पर शुक्रवार से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर पहले दिन नगर परिषद रेवाड़ी की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने और इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों, रेहड़ी चालकों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जिसमें छह दुकानदारों के चालान काटे गए। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। इसके इस्तेमाल को रोकने के प्रति प्रशासन अलर्ट है और आदेश की अवहेलना करने वालों के चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत प्रभावी एक्शन प्लान के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) से संबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने जिले के आम नागरिकों, सभी दुकानदारों, व्यापारियों, होटल व ढाबा संचालकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान किया है। कहा कि सभी सहयोग करते हुए इस महाअभियान को सफल बनाएं। डीसी ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में कोई व्यक्ति, दुकानदार, होटल संचालक, रेहड़ी और सब्जी मंडी में पॉलिथीन का प्रयोग लाना वर्जित है। पॉलिथीन के थोक विक्रेता इसे नहीं बेचेंगे। यदि काई भी व्यक्ति पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़ा या स्टॉक करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा। प्लास्टिक से संबंधित सामान जैसे प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल सामान आदि जब्त किए जाएंगे। 75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्लास्टिक प्रतिबंधित डीसी ने बताया कि 75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक का इस्तेमाल वर्जित किया गया है। आज से प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड, गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, ग्लास, डोने, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डब्बों पर लगने वाली पन्नी, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माइक्रोन से नीचे के सभी बैनर प्रतिबंधित होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर परिषद की ओर से प्रतिदिन मुनादी भी करवाई जा रही है। इस बारे विभिन्न प्रचार माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सौ ग्राम या इससे कम वजन पर 500 रुपये जुर्माना डीसी बताया कि शहरी निकाय विभाग की ओर से पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर पांच सौ रुपये, 101 से 500 ग्राम वजन तक 15 सौ रुपये, 501 से 1 किलोग्राम वजन तक 3 हजार रुपये, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपये, 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन तक 20 हजार रुपये तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
रेवाड़ी। शासन के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन के इस्तेमाल और भंडारण पर शुक्रवार से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर पहले दिन नगर परिषद रेवाड़ी की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने और इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों, रेहड़ी चालकों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जिसमें छह दुकानदारों के चालान काटे गए।
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। इसके इस्तेमाल को रोकने के प्रति प्रशासन अलर्ट है और आदेश की अवहेलना करने वालों के चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत प्रभावी एक्शन प्लान के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) से संबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने जिले के आम नागरिकों, सभी दुकानदारों, व्यापारियों, होटल व ढाबा संचालकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान किया है। कहा कि सभी सहयोग करते हुए इस महाअभियान को सफल बनाएं। डीसी ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में कोई व्यक्ति, दुकानदार, होटल संचालक, रेहड़ी और सब्जी मंडी में पॉलिथीन का प्रयोग लाना वर्जित है। पॉलिथीन के थोक विक्रेता इसे नहीं बेचेंगे। यदि काई भी व्यक्ति पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़ा या स्टॉक करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा। प्लास्टिक से संबंधित सामान जैसे प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल सामान आदि जब्त किए जाएंगे।
75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्लास्टिक प्रतिबंधित
डीसी ने बताया कि 75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक का इस्तेमाल वर्जित किया गया है। आज से प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड, गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, ग्लास, डोने, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डब्बों पर लगने वाली पन्नी, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माइक्रोन से नीचे के सभी बैनर प्रतिबंधित होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर परिषद की ओर से प्रतिदिन मुनादी भी करवाई जा रही है। इस बारे विभिन्न प्रचार माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
सौ ग्राम या इससे कम वजन पर 500 रुपये जुर्माना
डीसी बताया कि शहरी निकाय विभाग की ओर से पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर पांच सौ रुपये, 101 से 500 ग्राम वजन तक 15 सौ रुपये, 501 से 1 किलोग्राम वजन तक 3 हजार रुपये, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपये, 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन तक 20 हजार रुपये तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
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