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महिलाओं को रैपिडो से जोड़ेगी सरकार : उपायुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 12 Mar 2026 05:08 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार देकर आर्थिक सशक्त बनाया जाएगा। 18 से 45 साल की महिलाएं 14 मार्च तक जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण करवा सकती हैं। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार ने रैपिडो कंपनी के साथ एमओयू का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत महिलाओं को रैपिडो सेवा में कैप्टन, ड्राइवर के रूप में जोड़ा जाएगा। रैपिडो प्लेटफॉर्म से जुड़कर महिलाएं स्वयं का रोजगार शुरू कर सकेंगी।
इस योजना के तहत जिले से कम से कम 25 से 30 इच्छुक महिला लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को मुख्यालय भिजवाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि आवेदक महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। उनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखती हो।
उसके पास प्रमाणित जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। महिला की तरफ से स्व हस्ताक्षरित सहमति पत्र भी देना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदनकर्ता किसी भी क्षेत्र में घोषित डिफॉल्टर न हो।
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सोनीपत। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार देकर आर्थिक सशक्त बनाया जाएगा। 18 से 45 साल की महिलाएं 14 मार्च तक जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण करवा सकती हैं। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार ने रैपिडो कंपनी के साथ एमओयू का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत महिलाओं को रैपिडो सेवा में कैप्टन, ड्राइवर के रूप में जोड़ा जाएगा। रैपिडो प्लेटफॉर्म से जुड़कर महिलाएं स्वयं का रोजगार शुरू कर सकेंगी।
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इस योजना के तहत जिले से कम से कम 25 से 30 इच्छुक महिला लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को मुख्यालय भिजवाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि आवेदक महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। उनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखती हो।
उसके पास प्रमाणित जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। महिला की तरफ से स्व हस्ताक्षरित सहमति पत्र भी देना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदनकर्ता किसी भी क्षेत्र में घोषित डिफॉल्टर न हो।