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Bilaspur News: सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को दस्तावेजों के सत्यापन का आखिरी मौका
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 13 Nov 2025 11:57 PM IST
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सत्यापन न करवाने पर रुक सकती है चार हजार पेंशनरों की राशि
15 नवंबर तक करवानी होगी सभी पात्रों को प्रक्रिया पूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है। जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने बताया कि जिले के लगभग 49 हजार पेंशनधारकों में से करीब 45 हजार लाभार्थी अब तक अपना ऑनलाइन सत्यापन करवा चुके हैं, जबकि करीब 4 हजार पेंशनर अभी भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। ऐसे पेंशनरों की पेंशन राशि अटक सकती है यदि वे निर्धारित तिथि तक सत्यापन नहीं करवाते।
उन्होंने बताया कि विभाग ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया है। लाभार्थियों को अपने दस्तावेज लेकर नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाकर सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, दसवीं का प्रमाण पत्र या पंचायत सचिव द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों में से कोई एक आवश्यक होगा। जिला कल्याण अधिकारी ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन सत्यापन करवा लें ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही पेंशन का लाभ मिलता रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है। जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने बताया कि जिले के लगभग 49 हजार पेंशनधारकों में से करीब 45 हजार लाभार्थी अब तक अपना ऑनलाइन सत्यापन करवा चुके हैं, जबकि करीब 4 हजार पेंशनर अभी भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। ऐसे पेंशनरों की पेंशन राशि अटक सकती है यदि वे निर्धारित तिथि तक सत्यापन नहीं करवाते।
उन्होंने बताया कि विभाग ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया है। लाभार्थियों को अपने दस्तावेज लेकर नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाकर सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, दसवीं का प्रमाण पत्र या पंचायत सचिव द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों में से कोई एक आवश्यक होगा। जिला कल्याण अधिकारी ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन सत्यापन करवा लें ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही पेंशन का लाभ मिलता रहे।
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