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Bilaspur News: हाईकोर्ट से स्टे के बाद रुकी शराब ठेकों को सीज करने की कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Wed, 12 Nov 2025 11:42 PM IST
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The seizure of liquor vends has been halted after a stay order from the High Court.
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बुधवार को विभाग ने आदेशों की कॉपी मिलने के बाद दोबारा खोले ठेके
न्यायालय के आदेश से फिलहाल विभाग की कार्रवाई पर लगी रोक

संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी(बिलासपुर)। जिले में शराब कारोबारी की ओर से लाइसेंस फीस जमा न करवाने पर शुरू की गई आबकारी एवं कराधान विभाग की सख्त कार्रवाई को फिलहाल रोकना पड़ा है। विभाग की ओर से शराब ठेकों को सीज करने की प्रक्रिया के खिलाफ कारोबारी ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, जिसके बाद मंगलवार रात सीज किए गए सभी ठेकों को बुधवार को दोबारा खोल दिया गया।
जानकारी के अनुसार, बिलासपुर जिले में लावण्या स्प्रिट नामक शराब कारोबारी पर करीब चार करोड़ रुपये से अधिक की फीस बकाया है। विभाग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए 7 नवंबर को नोटिस जारी कर पांच दिन के भीतर फीस जमा करने के आदेश दिए थे। तय समय बीत जाने के बाद भी जब भुगतान नहीं हुआ, तो विभाग ने मंगलवार शाम ठेके सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। देर रात करीब 14 शराब ठेके सीज कर दिए गए थे। इसी बीच, कारोबारी की ओर से हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर विभाग को सौंपा गया, जिसके बाद सीज करने की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। बुधवार सुबह तक सीज किए गए ठेके दोबारा खोल दिए गए। विभागीय सूत्रों के अनुसार, फिलहाल उन्हें केवल स्टे ऑर्डर की कॉपी ही प्राप्त हुई है। कारोबारी ने न्यायालय में किन तर्कों के आधार पर स्टे लिया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामला अब अदालत के विचाराधीन है। डिप्टी कमिश्नर स्टेट आबकारी एवं कराधान विभाग हरीश छट्टे ने बताया कि “सरकार के राजस्व में जमा होने वाली फीस शराब कारोबारी द्वारा जमा नहीं करवाई गई है। विभाग ने नियमानुसार ठेके सीज करने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिलने के कारण फिलहाल प्रक्रिया रोक दी गई है। अब अदालत के आगामी आदेशों के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि विभाग अगला कदम क्या उठाएगा।
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