Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- कर्मचारी को वहीं तैनात करें जहां उसका पद स्वीकृत हो, रुतबे के खिलाफ ट्रांसफर अवैध
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 27 May 2026 05:00 AM IST
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सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी के तबादलों और उनकी गरिमा को लेकर स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संस्थान के कर्मचारी को ऐसे विभाग या विंग में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जहां उसका मूल पद ही स्वीकृत न हो।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला