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Mandi News: दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कठोर कैद
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सरकाघाट (मंडी)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट स्थित जोगिंद्रनगर ने दुष्कर्म के आरोपी पवन कुमार निवासी सिहवाहली (बटाहर) डाकघर कुफरी तहसील पधर को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दुष्कर्म के जुर्म में 15 वर्ष का कठोर कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 19 फरवरी 2018 को पीड़िता का पति काम पर गया था और पीड़िता की सास भी किसी शादी समारोह में गई हुई थी। पीड़िता घर पर अकेली थी। इसका आरोपी ने फायदा उठाया और पीड़िता के घर के बाहर घात लगाकर बैठ गया। रात करीब 11 बजे जब पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर निकली तो आरोपी ने महिला को दबोचने की कोशिश की। पीड़िता और आरोपी के बीच हाथापाई हुई।
आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व 506 के तहत केस दर्ज किया गया। सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोपी पवन कुमार को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।
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उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 19 फरवरी 2018 को पीड़िता का पति काम पर गया था और पीड़िता की सास भी किसी शादी समारोह में गई हुई थी। पीड़िता घर पर अकेली थी। इसका आरोपी ने फायदा उठाया और पीड़िता के घर के बाहर घात लगाकर बैठ गया। रात करीब 11 बजे जब पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर निकली तो आरोपी ने महिला को दबोचने की कोशिश की। पीड़िता और आरोपी के बीच हाथापाई हुई।
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आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व 506 के तहत केस दर्ज किया गया। सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोपी पवन कुमार को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।
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