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Sirmour News: चरस रखने के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माना
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विशेष न्यायाधीश-1 जिला सिरमौर, नाहन की अदालत ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। विशेष न्यायाधीश-1 जिला सिरमौर, नाहन योगेश जसवाल की अदालत ने 1.396 किलोग्राम चरस के मामले में सोमदत्त निवासी गांव दुधम, डाकघर करगानू सनौरा, तहसील राजगढ़ को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत यह सजा सुनाई गई है।
सरकारी अभियोजक चंपा सुरील ने बताया कि 10 दिसंबर 2023 को पुलिस चौकी यशवंत नगर में एक गुप्त सूचना मिली थी कि सोम दत्त नामक व्यक्ति चरस बेचने में संलिप्त है और एक निजी बस में नशे की खेप लेकर आ रहा है। वह बस से जोधना से सोलन आ रहा है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और पुलिस टीम ने सुबह करीब लगभग 9:15 बजे पैरवी पुल से जोधना, पुलवाहल और सोलन जाने वाली निजी बस को चेक किया।
उन्होंने बताया कि बस की सीट संख्या 20 पर बैठे एक व्यक्ति ने खिड़की की ओर एक छोटा नीला बैग रखा था। बैग खोलने पर पुलिस टीम को उसके अंदर काले रंग की बत्ती जैसा पदार्थ मिला, जो 1.396 किलोग्राम चरस निकली। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया है।
-- -संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। विशेष न्यायाधीश-1 जिला सिरमौर, नाहन योगेश जसवाल की अदालत ने 1.396 किलोग्राम चरस के मामले में सोमदत्त निवासी गांव दुधम, डाकघर करगानू सनौरा, तहसील राजगढ़ को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत यह सजा सुनाई गई है।
सरकारी अभियोजक चंपा सुरील ने बताया कि 10 दिसंबर 2023 को पुलिस चौकी यशवंत नगर में एक गुप्त सूचना मिली थी कि सोम दत्त नामक व्यक्ति चरस बेचने में संलिप्त है और एक निजी बस में नशे की खेप लेकर आ रहा है। वह बस से जोधना से सोलन आ रहा है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और पुलिस टीम ने सुबह करीब लगभग 9:15 बजे पैरवी पुल से जोधना, पुलवाहल और सोलन जाने वाली निजी बस को चेक किया।
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उन्होंने बताया कि बस की सीट संख्या 20 पर बैठे एक व्यक्ति ने खिड़की की ओर एक छोटा नीला बैग रखा था। बैग खोलने पर पुलिस टीम को उसके अंदर काले रंग की बत्ती जैसा पदार्थ मिला, जो 1.396 किलोग्राम चरस निकली। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया है।