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Union Government: दिव्यांगजनों के लिए बनी समिति में केंद्र सरकार ने किया संशोधन, दो सांसदों को बनाया नया सदस्य
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Fri, 14 Nov 2025 03:19 PM IST
सार
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 60 का इस्तेमाल करके ये संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार को कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने और इसमें बदलाव करने का अधिकार मिल गया है।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत एक प्रमुख समिति की संरचना में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने समिति में दो लोकसभा सांसदों को इसका नया प्रतिनिधि नियुक्त किया है।
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सोमवार (10 नवंबर, 2025) को जारी की गई अधिसूचना के तहत केंद्र ने समिति की संरचना को रेखांकित करने वाले 2017 के आदेश में संशोधन किया है। मंत्रालय ने समिति में पहले से नामित सांसदों की जगह ई. टी. मोहम्मद बशीर और डॉ. सी. एन. मंजूनाथ को शामिल किया है।
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दोनों सांसद अब दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग की ओर से गठित समिति में संसद के निर्वाचित सदस्य के तौर पर काम करेंगे। इस समिति का उद्देश्य दिव्यांगजनों से संबंधित नीतियों की समीक्षा करना और इन मुद्दों पर विचार करने वाले संसदीय पैनलों की मदद करना है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 60 का इस्तेमाल करके ये संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार को कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने और इसमें बदलाव करने का अधिकार मिल गया है।
समिति के गठन की मूल अधिसूचना नवंबर 2017 को जारी की गई थी। इस अधिसूचना में जून और अक्तूबर 2022 में संशोधन किए गए थे। नए परिवर्तन में क्रम संख्या 3 के खंड (क) में संशोधन किया गया है और पहले के उप-खंडों की जगह दो नए मनोनीत सांसदों का नाम रखा गया है।