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Jammu News: जेल में बंद आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Wed, 12 Nov 2025 02:43 AM IST
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साजिश और जानलेवा हमले के मामले में कठुआ जेल में बंद हैं आरोपी
सांबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सांबा उमेश शर्मा की अदालत में थाना बाड़ी ब्राह्मणा से जुड़े मामले में दो आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। पुरुषोत्तम लाल पुत्र राजकुमार निवासी खैरी बिश्नाह और भरत भूषण सैनी उर्फ मोहित सैनी पुत्र बिट्टू सैनी निवासी कोठा चकड़ा बिश्नाह साजिश और जानलेवा हमले के मामले में कठुआ जेल में बंद हैं।
दोनों ने पॉलीग्राफ टेस्ट यानि झूठ पकड़ने वाला (लाई डिटेक्टर) टेस्ट करवाने से साफ इनकार कर दिया। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और 333 के तहत मामला दर्ज है। अदालत में जांच अधिकारी दविंदर सिंह ने दोनों आरोपियों को जिला जेल कठुआ से पेश किया। दोनों के वकील अजय गुप्ता और विजय गुप्ता मौजूद रहे। वकीलों ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने मुवक्किलों को पॉलीग्राफ टेस्ट के सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक और कानूनी असर के बारे में विस्तार से समझाया है। साथ ही यह भी बताया कि अगर वे टेस्ट के लिए तैयार होते हैं तो उसकी सहमति को स्वीकारोक्ति (कबूलनामे) के रूप में नहीं माना जाएगा। दोनों आरोपियों ने अदालत के सामने साफ कहा कि वे पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाना चाहते। अदालत ने दोनों के बयान दर्ज किए और कहा कि चूंकि उन्होंने अपनी मर्जी से टेस्ट से इनकार किया है, इसलिए इस मामले को निपटाया जाता है। अदालत ने आदेश दिया कि इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा जाए और इसकी प्रति संबंधित पक्षों को दी जाए।
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सांबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सांबा उमेश शर्मा की अदालत में थाना बाड़ी ब्राह्मणा से जुड़े मामले में दो आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। पुरुषोत्तम लाल पुत्र राजकुमार निवासी खैरी बिश्नाह और भरत भूषण सैनी उर्फ मोहित सैनी पुत्र बिट्टू सैनी निवासी कोठा चकड़ा बिश्नाह साजिश और जानलेवा हमले के मामले में कठुआ जेल में बंद हैं।
दोनों ने पॉलीग्राफ टेस्ट यानि झूठ पकड़ने वाला (लाई डिटेक्टर) टेस्ट करवाने से साफ इनकार कर दिया। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और 333 के तहत मामला दर्ज है। अदालत में जांच अधिकारी दविंदर सिंह ने दोनों आरोपियों को जिला जेल कठुआ से पेश किया। दोनों के वकील अजय गुप्ता और विजय गुप्ता मौजूद रहे। वकीलों ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने मुवक्किलों को पॉलीग्राफ टेस्ट के सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक और कानूनी असर के बारे में विस्तार से समझाया है। साथ ही यह भी बताया कि अगर वे टेस्ट के लिए तैयार होते हैं तो उसकी सहमति को स्वीकारोक्ति (कबूलनामे) के रूप में नहीं माना जाएगा। दोनों आरोपियों ने अदालत के सामने साफ कहा कि वे पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाना चाहते। अदालत ने दोनों के बयान दर्ज किए और कहा कि चूंकि उन्होंने अपनी मर्जी से टेस्ट से इनकार किया है, इसलिए इस मामले को निपटाया जाता है। अदालत ने आदेश दिया कि इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा जाए और इसकी प्रति संबंधित पक्षों को दी जाए।
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