UP News: नगर निकायों में तैनात इतने कर्मी होंगे पुरानी पेंशन के हकदार, सरकार ने लिया फैसला; शासनादेश जारी
यूपी में नगर निकायों में तैनात 255 कर्मी पुरानी पेंशन के हकदार होंगे। सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके लिए शासनादेश भी जारी हो गया है। एक अप्रैल 2005 से बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा।
विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में तैनात 255 कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। ये वही कर्मी हैं जिनकी भर्ती 28 मार्च 2005 के पहले जारी विज्ञापन के आधार पर की गई थी और इनकी जॉइनिंग एक अप्रैल 2005 के बाद हुई है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।
विशेष सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार के इस फैसले के तहत प्रशासी, राजस्व, लेखा एवं अभियंत्रण संवर्ग के वे सभी अधिकारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे जिनका चयन 2005 से पहले विज्ञापित अधियाचनों के सापेक्ष हुआ है।
...सेवा कभी ब्रेक न हुई हो
बशर्ते उनका चयन उप्र लोकसेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ हो और सेवा कभी ब्रेक न हुई हो। शासनादेश जारी होने के बाद निदेशक स्थानीय नगरीय निकाय के निदेशक अनुज झा ने सभी संबंधित नगर निकायों में पात्र कर्मियों को पेंशन योजना में शामिल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
परिवारों को जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी
वहीं, सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि यह निर्णय हजारों अधिकारियों व कर्मियों के परिवारों को जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। विशेष सचिव नगर विकास ने निकाय निदेशालय को निर्देश दिया है कि वे इस दिशा में तेजी से काम करें।
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