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Jabalpur News: सिविल जज परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित, इंदौर की भामिनी राठी ने पूरे प्रदेश में किया टॉप

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Wed, 12 Nov 2025 11:46 PM IST
सार

सिविल जज एंट्री लेवल परीक्षा 2022 के अंतिम रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। इंदौर की भामिनी राठी ने परीक्षा में टॉप किया है।

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Jabalpur News: Civil Judge Exam 2022 Results Declared, Indore’s Bhamini Rathi Tops Madhya Pradesh
मप्र हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एंट्री लेवल परीक्षा-2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में इंदौर निवासी भामिनी राठी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अनारक्षित श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मिलाकर कुल 450 अंकों में से 291.01 अंक हासिल किए हैं।

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बुधवार को हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इसमें इंदौर निवासी अनारक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी भामिनी राठी ने टॉप किया है। उन्हें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 291.1 अंक हासिल हुए हैं। भामिनी ने कुल 450 अंकों में से सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में हाईकोर्ट ने इसके परिणाम जारी करने के निर्देश जारी किए थे।
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जानकारी के मुताबिक सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 अंतर्गत अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां निकाली गई थीं। इस बार अनारक्षित श्रेणी से 32, 14, जबकि एसी श्रेणी से एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा के परिणाम हाई कोर्ट की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

इंदौर की बेटी टॉपर
सिविल जज परीक्षा में इंदौर की भामिनी राठी ने टॉप किया है। भामिनी ने इंदौर के क्वीन्स कॉलेज से पढ़ाई की और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा रही और इंदौर से लॉ की डिग्री ली। भामिनी के ताऊ हाईकोर्ट में जज रह चुके और चचेरे दोनों भाई वकील हैं। परिवार के तीन सदस्य विधिक क्षेत्र में होने के कारण भामिनी का रुझान भी इस तरफ बचपन से रहा। भामिनी ने भी इसे क्षेत्र को करियर के लिए चुना। भामिनी हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में प्रैक्टिस करती थीं। भामिनी ने छत्तीसगढ़ में भी सिविल जज परीक्षा दी थी और चयन के बाद वे रायपुर में नौकरी कर रही हैं। अब उन्होंने मध्य प्रदेश की सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है। भामिनी के सिविल जज परीक्षा में पहले स्थान पर आने से परिजन काफी खुश हैं।

ये भी पढ़ें: Indore: इंदौर की भामिनी राठी ने सिविल जज परीक्षा में किया टाॅप, फिलहाल रायपुर में है पदस्थ

यहां देखें पूरी लिस्ट

परिणाम में 47 का चयन किया गया है। अनारक्षित वर्ग में 41, ओबीसी वर्ग 5 तथा एससी वर्ग के एक उम्मीदवार का चयन हुआ है।

अनारक्षित वर्ग से
भामिनी राठी, हरप्रीत कौर परिहार, रिया मान्धन्या, अर्पित गुप्ता, देवेश पांडे, अनुष्का प्रजापति, प्रिया दर्शन गोस्वामी, अंकित सिंह राजपूत, विशाखा गतवार, मानसी जैन, ऋषभ राय, आंचल जायसवाल, कवीश ठाकुर, आयुषी जैन, मुस्कान मंसूरी, अदिति सनोदिया, ओशिन सिंह सोलंकी, अंशुल श्रीवास्तव, अदिति जैन, पराग पाराशर, मीमांशा दुबे, प्रशांत सिंह, आयुषी रघुवंशी, शुभांशु सोनी, निधि राजपूत, मानसी सिंह तोमर, शुभम चौबे, ताशा परमार, रोहित जैन, दीपेश अवस्थी, सत्यम पांडे, अमन श्रीवास्तव, समीक्षा जैन, द्विज सिंह सेंगर, भव्या गुप्ता, गिरजेश सिंह बघेल, नंदिनी शर्मा, आकाश मिश्रा, किरण और मुस्कान अरोड़ा

ओबीसी श्रेणी
कृतिक बघेल, ईश्वर दयाल पटेल, अर्पण चौधरी, मीनू कुशवाहा और मोनिका साहू

एससी वर्ग से लवेनिश जगधाणे

उल्लेखनीय है कि सात नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 के चयनित उम्मीदवारों के रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए थे। यह भर्ती प्रक्रिया गत दो वर्ष से अटकी हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1994 में 23 जून 2023 को संशोधन कर के यह शर्त रखी गई थी कि सिविल जज प्रवेश-स्तर की परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार बैठ सकते हैं, जिनके पास तीन वर्ष की वकालत का अनुभव हो। 

इस नियम के लागू किए जाने के बाद दो अभ्यर्थियों ने यह दलील दी कि यदि संशोधित नियम लागू किए जाएं तो वे भी पात्र होंगे। उन्होंने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर मांग की कि कट-ऑफ की समीक्षा की जाए। इस पर हाईकोर्ट ने इस संशोधित नियम के आधार पर सफल 77 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सफल उम्मीदवारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि रिजल्ट की घोषणा और नियुक्तियां इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। अंतिम सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की है।

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