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Sehore News: नेशनल लोक अदालत में रखे गए हैं 14400 प्रकरण, जिले में 26 खंडपीठ गठित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: सीहोर ब्यूरो
Updated Fri, 07 Mar 2025 08:17 PM IST
सार
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले भर में कुल 26 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसमें सीहोर में 12, आष्टा में 05, भैरूंदा में 04, बुधनी में 03, इछावर में 01 एवं उपभोक्ता फोरम में 01 खंडपीठ बनाई गई है।
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26 खण्डपीठें गठित
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
देश के साथ ही सीहोर जिले में भी आठ मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही आष्टा, भैरूंदा, बुधनी एवं इछावर के तहसील न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि आठ मार्च आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी प्रकरण, अन्य सिविल प्रकरणों सहित कुल 1910 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये हैं। इसके साथ ही विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बीएसएनएल विभाग से सबंधित लगभग 12,500 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रखे गए हैं, जिनकी संख्या लोक अदालत दिनांक को बढ़ना संभावित है। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले भर में कुल 26 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें सीहोर में 12, आष्टा में 05, भैरूंदा में 04, बुधनी में 03, इछावर में 01 एवं उपभोक्ता फोरम में 01 खंडपीठ बनाई गई है।
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विद्युत, बैंक एवं जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट
नेशनल लोक अदालत में शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में तथा मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा जलकर एवं संपत्ति कर अधिभार में विशेष छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बैंक के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में करायें समझौता
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौतो से निराकृत किया जाएगा। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे कानूनी काईवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 हॉर्स पॉवर भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।