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Delhi High Court: क्या सोशल मीडिया यूजर्स के खाते हटाने के लिए नियम बना रहा है केंद्र

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 18 Aug 2022 04:49 AM IST
सार

याचिकाकर्ता के ट्विटर अकाउंट निलंबन के खिलाफ दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नागरिकों के अधिकार और संविधान के अनुरूप मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

Delhi High Court asked the Center to make rules to delete the accounts of social media users
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह सोशल मीडिया यूजर्स के खातों को हटाने या नियंत्रित करने के लिए कोई नियम तैयार कर रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को इस संदर्भ में सूचित करने के लिए समय देते हुए सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी। अदालत ट्विटर यूजर्स समेत कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खातों को निलंबित और हटाने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।


सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से दो सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया ताकि वह सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खातों को हटाने पर किसी भी मसौदा नीति से संबंधित निर्देश के साथ वापस आ सकें। 


याचिकाकर्ता के ट्विटर अकाउंट निलंबन के खिलाफ दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नागरिकों के अधिकार और संविधान के अनुरूप मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। केंद्र ने कहा कि एक सोशल मीडिया अकाउंट को केवल भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के हित में मामलों में निलंबित या हटाया जा सकता है। 
 
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