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WFI: दिल्ली हाईकोर्ट से बजरंग और विनेश को लगा झटका, डब्ल्यूएफआई चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 02 Dec 2025 02:30 PM IST
सार

पहलवानों ने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएफआई चुनाव अच्छे और पारदर्शी माहौल में नहीं हुए थे। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कमियों और अनियमितताओं के आरोप लगाए थे।

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Delhi High Court has dismissed petitions filed by Bajrang Punia, Vinesh Phogat challenging WFI elections
बजरंग, विनेश और साक्षी - फोटो : ANI
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सत्यवर्त कादियान जैसे शीर्ष पहलवानों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनाव को चुनौती देने वाली इन पहलवानों की याचिका को खारिज कर दिया है। ये सभी पहलवान कई बार कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए जिस कारण हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। 

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संजय सिंह ने जीता था चुनाव
डब्ल्यूएफआई के चुनावों में संजय सिंह ने अनीता श्योराण को हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। अनीता को इन शीर्ष पहलवानों का समर्थन हासिल था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने 27 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई की और देखा कि कोई भी याचिकाकर्ता सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद नहीं है। जब सुनवाई आगे बढ़ी तो पता चला कि ये पहलवान पिछली दो सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,  लगता है कि इस मामले को आगे ले जाने में याचिकाकर्ताओं की कोई रूचि नहीं है।
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सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर याचिका रद्द हुई
पहलवानों ने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएफआई चुनाव अच्छे और पारदर्शी माहौल में नहीं हुए थे। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कमियों और अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। याचिकाकर्ताओं के बार बार सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने के कारण अदालत ने याचिका रद्द कर दी।
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