Pan and Aadhaar Card Alert: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। अगर आप एक साल में 20 लाख से ज्यादा रुपये की लेनदेन करते हैं, तो इसके लिए आपके पास PAN और Aadhaar Card का होना जरूरी है। ये नियम आज यानी 26 मई से लागू हो गए हैं। देश के हर व्यक्ति को इन नियमों को पालन करना है। हालांकि, अब तक 20 लाख या उससे ज्यादा राशि की निकासी करने पर आपको किसी पैन या आधार कार्ड की जरूरत नहीं थी। इस कारण कई लोग बड़े पैमाने पर नगदी को इधर से उधर करते थे। CBDT ने महीने की शुरुआत में अपने एक नोटिफिकेशन में बताया था कि अगर आप एक साल में 20 लाख या उससे अधिक राशि की निकासी करते हैं। इस स्थिति में आपको PAN और Aadhaar की जानकारी जरूर देनी होगी। नियमों में हुए इस बदलाव से वित्तीय लेन देन की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद लगाई जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में -
नियमों में बदलाव होने के बाद अब बैंकों, को-ऑपरेटिव सोसायटी या पोस्ट ऑफिस को 20 लाख से अधिक की लेनदेन पर जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है। नियमों में बदलाव करने का प्रमुख उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना है।
वहीं अगर आप बैंक या डाकघर में चालू या कैश क्रेडिट खाता खुलवाते हैं, तो इसके लिए भी आपको पैन और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी को देना अनिवार्य है। हालांकि, इससे पहले केवल इनकम टैक्स से जुड़े कार्यों के लिए ही पैन कार्ड की जरूरत होती थी।
वहीं बड़ी राशि के निकालने या लेन-देन करने के लिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो इस स्थिति में आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नियम के आने से टैक्स अधिकारी आसानी से वित्त से जुड़ी लेन देन पर नजर रख सकेंगे।
नियमों में इस बात का भी उल्लेख है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है, तो वह अपने आधार की बायोमेट्रिक जानकारी भी दे सकता है। नोटबंदी के बाद छोटे स्तर पर अधिक मात्रा में लेने देने हो रहे हैं। इन ट्रांजैक्शन का पता लगा पाना सरकार के लिए आसान काम नहीं था। वहीं इस नियम के आने के बाद सरकार आसानी से लेन देन पर नजर रख सकेगी।
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Pan and Aadhaar Card Alert: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। अगर आप एक साल में 20 लाख से ज्यादा रुपये की लेनदेन करते हैं, तो इसके लिए आपके पास PAN और Aadhaar Card का होना जरूरी है। ये नियम आज यानी 26 मई से लागू हो गए हैं। देश के हर व्यक्ति को इन नियमों को पालन करना है। हालांकि, अब तक 20 लाख या उससे ज्यादा राशि की निकासी करने पर आपको किसी पैन या आधार कार्ड की जरूरत नहीं थी। इस कारण कई लोग बड़े पैमाने पर नगदी को इधर से उधर करते थे। CBDT ने महीने की शुरुआत में अपने एक नोटिफिकेशन में बताया था कि अगर आप एक साल में 20 लाख या उससे अधिक राशि की निकासी करते हैं। इस स्थिति में आपको PAN और Aadhaar की जानकारी जरूर देनी होगी। नियमों में हुए इस बदलाव से वित्तीय लेन देन की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद लगाई जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में -