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Kashmiri Student Send Jail For Fourteen Days In Case Of Celebrate Pakistan Won On India
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पाकिस्तान की जीत पर जश्न का मामला: कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी कश्मीरी छात्रों को भेजा गया जेल
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Thu, 28 Oct 2021 04:25 PM IST
सार
टी-20 विश्वकप में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर आगरा के आरबीएस कॉलेज में कश्मीरी छात्रों ने जश्न मनाया था। तीनों छात्रों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद आरोपी छात्रों को जेल भेज दिया गया।
आगरा: आरोपी कश्मीरी छात्र भेजे गए जेल
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा में टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाने और देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी बिचपुरी स्थित आरबीएस टेक्निकल कैंपस के तीनों कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किए गए। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने तीनों छात्रों को 11 नवंबर तक जेल भेज दिया। पुलिस ने मुकदमे में राजद्रोह की धारा 124ए की वृद्धि कर दी है।
कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी छात्रों को जेल ले जाने के दौरान भाजपा कानून एवं विधिक विभाग के अधिवक्ता और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी-कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। आरोपी छात्रों से धक्कामुक्की और खींचतान कर दी। बाद में पुलिस फोर्स किसी तरह छात्रों को जेल लेकर गई।
यह था मामला
टी-20 विश्वकप में 24 अक्तूबर को भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ था। पाकिस्तान की जीत के बाद आरोपी तीनों छात्रों ने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला था। आरोप है कि उन्होंने जीत का जश्न मनाया। देश विरोधी नारेबाजी की। कॉलेज प्रबंधन ने तीनों कश्मीरी छात्र बड़गांव निवासी अरशीद यूसुफ, शौकत अहमद गनी और बांदीपोरा निवासी इनायत अल्ताफ शेख को निलंबित कर दिया था।
थाना जगदीशपुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी गौरव राजावत की तहरीर पर धारा 153-ए, 505 (1) (बी) और आईटी एक्ट की धारा 66-एफ में मुकदमा दर्ज किया है। पदाधिकारियों ने कैंपस पर प्रदर्शन भी किया था। सीओ लोहामंडी सौरभ सिंह ने बताया कि मुकदमे में राजद्रोह की धारा 124ए की वृद्धि की गई है। आरोपी छात्रों की तरफ से अधिवक्ता और परिजन नहीं आए थे।
आरोपी छात्रों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय के नारे
आरोपी कश्मीरी छात्रों को पुलिस दोपहर तीन बजे दीवानी लेकर पहुंची थी। इसके बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। उनको लाने की जानकारी पर भाजपा कानून एवं विधिक विभाग के महानगर संयोजक एसपी भारद्वाज अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ पहुंच गए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी आ गए।
दोपहर साढ़े तीन बजे छात्रों के कोर्ट से पेशी के बाद बाहर आते ही अधिवक्ता और संगठन के पदाधिकारी-कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिसकर्मी छात्रों को वाहन में बैठाने के लिए ले जाने लगे। इसी बीच कार्यकर्ताओं से पुलिस की धक्कामुक्की हो गई। आरोपी छात्रों को भी घेर लिया। उनसे भी धक्कामुक्की और खींचतान हुई।
कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान आरोपी छात्रों से भी नारे लगाने को कहा। इस पर आरोपी छात्रों ने भी भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस किसी तरह आरोपियों को जेल लेकर गई। इस दौरान जगदीश प्रसाद, अनूप चौधरी, गोगा चौधरी, धर्मेश और राकेश सहित अन्य मौजूद रहे।
विस्तार
आगरा में टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाने और देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी बिचपुरी स्थित आरबीएस टेक्निकल कैंपस के तीनों कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किए गए। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने तीनों छात्रों को 11 नवंबर तक जेल भेज दिया। पुलिस ने मुकदमे में राजद्रोह की धारा 124ए की वृद्धि कर दी है।
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कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी छात्रों को जेल ले जाने के दौरान भाजपा कानून एवं विधिक विभाग के अधिवक्ता और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी-कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। आरोपी छात्रों से धक्कामुक्की और खींचतान कर दी। बाद में पुलिस फोर्स किसी तरह छात्रों को जेल लेकर गई।
यह था मामला
टी-20 विश्वकप में 24 अक्तूबर को भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ था। पाकिस्तान की जीत के बाद आरोपी तीनों छात्रों ने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला था। आरोप है कि उन्होंने जीत का जश्न मनाया। देश विरोधी नारेबाजी की। कॉलेज प्रबंधन ने तीनों कश्मीरी छात्र बड़गांव निवासी अरशीद यूसुफ, शौकत अहमद गनी और बांदीपोरा निवासी इनायत अल्ताफ शेख को निलंबित कर दिया था।
थाना जगदीशपुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी गौरव राजावत की तहरीर पर धारा 153-ए, 505 (1) (बी) और आईटी एक्ट की धारा 66-एफ में मुकदमा दर्ज किया है। पदाधिकारियों ने कैंपस पर प्रदर्शन भी किया था। सीओ लोहामंडी सौरभ सिंह ने बताया कि मुकदमे में राजद्रोह की धारा 124ए की वृद्धि की गई है। आरोपी छात्रों की तरफ से अधिवक्ता और परिजन नहीं आए थे।
आरोपी छात्रों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय के नारे
आरोपी कश्मीरी छात्रों को पुलिस दोपहर तीन बजे दीवानी लेकर पहुंची थी। इसके बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। उनको लाने की जानकारी पर भाजपा कानून एवं विधिक विभाग के महानगर संयोजक एसपी भारद्वाज अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ पहुंच गए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी आ गए।
दोपहर साढ़े तीन बजे छात्रों के कोर्ट से पेशी के बाद बाहर आते ही अधिवक्ता और संगठन के पदाधिकारी-कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिसकर्मी छात्रों को वाहन में बैठाने के लिए ले जाने लगे। इसी बीच कार्यकर्ताओं से पुलिस की धक्कामुक्की हो गई। आरोपी छात्रों को भी घेर लिया। उनसे भी धक्कामुक्की और खींचतान हुई।
कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान आरोपी छात्रों से भी नारे लगाने को कहा। इस पर आरोपी छात्रों ने भी भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस किसी तरह आरोपियों को जेल लेकर गई। इस दौरान जगदीश प्रसाद, अनूप चौधरी, गोगा चौधरी, धर्मेश और राकेश सहित अन्य मौजूद रहे।
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