लोकसभा की पीठासीन स्पीकर रमा देवी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले सपा सांसद आजम खान को उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने नसीहत दी है। शर्मा ने कहा कि नारी के अपमान के परिणाम नकारात्मक होते हैं। सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए।
उपमुख्ममंत्री डॉ दिनेश शर्मा शनिवार को आगरा में चल रहे अखिल भारतीय महापौर परिषद के दो दिवसीय सम्मेलन में शिरकत करने आए थे। उन्होंने सम्मेलन के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया। इनसे पूर्व उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सम्मेलन में पहुंचे थे।
महापौरों को दिए कई अधिकार
डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 74वें संशोधन के तहत कई अधिकार महापौरों को दे दिए हैं। इसमें अवस्थापना निधि को खर्च करने का महत्वपूर्ण निर्णय के साथ साथ पीसीएस (अधिकारी) नगर आयुक्त की सीआर (कैरेक्टर रिव्यू) दर्ज करने का अधिकार में शामिल है। उन्होंने बताया कि अभी तक अवस्थापना निधि को खर्च करने का निर्णय मंडलायुक्त करते थे।
आगरा में शनिवार को अखिल भारतीय महापौर परिषद के अधिवेशन में में भाग लेने आए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से महापौरों को बड़ा अधिकार उन्हें मिल गया है। साथ ही शहरों में जो इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन होने जा रहा है, वह भी नगर निगम के ही अधीन होगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर के महापौरों के लिए कर्तव्य और अधिकारों को लेकर एक कॉमन ड्राफ्ट बनना चाहिए। जिसमें अपने कर्तव्य और ड्यूटी का उल्लेखन होना चाहिए। बता दें कि वर्ष 1993 में संविधान का 74 वां संशोधन हुआ था। देश के कई राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। प्रदेश में अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य शहरों की तरह से आगरा में भी तेजी से बदलाव आ र
लोकसभा की पीठासीन स्पीकर रमा देवी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले सपा सांसद आजम खान को उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने नसीहत दी है। शर्मा ने कहा कि नारी के अपमान के परिणाम नकारात्मक होते हैं। सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए।
उपमुख्ममंत्री डॉ दिनेश शर्मा शनिवार को आगरा में चल रहे अखिल भारतीय महापौर परिषद के दो दिवसीय सम्मेलन में शिरकत करने आए थे। उन्होंने सम्मेलन के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया। इनसे पूर्व उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सम्मेलन में पहुंचे थे।
महापौरों को दिए कई अधिकार
डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 74वें संशोधन के तहत कई अधिकार महापौरों को दे दिए हैं। इसमें अवस्थापना निधि को खर्च करने का महत्वपूर्ण निर्णय के साथ साथ पीसीएस (अधिकारी) नगर आयुक्त की सीआर (कैरेक्टर रिव्यू) दर्ज करने का अधिकार में शामिल है। उन्होंने बताया कि अभी तक अवस्थापना निधि को खर्च करने का निर्णय मंडलायुक्त करते थे।