सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने और बयानबाजी को लेकर पुलिस की सोशल मीडिया सेल लगातार सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में ऊपरकोट जामा मस्जिद को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे पंडित केशवदेव पर व सोशल मीडिया पर भड़काऊ देने में एक अन्य पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये दोनों मुकदमे बन्नादेवी थाने में खुद पुलिस के स्तर से दर्ज किए गए हैं। बता दें कि एक मुकदमा गोधा में बृहस्पतिवार को फेसबुक यूजर पर दर्ज किया गया था।
बन्नादेवी की रामबाग कॉलोनी के रहने वाले भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष पंडित केशव देव ने जामा मस्जिद को लेकर एक आरटीआई मांगी थी। उसका जवाब मिलने के बाद से वे लगातार सोशल मीडिया व टीवी मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर केशव देव के खिलाफ धारा 153ए, 188, 295ए, 505, 298 के तहत मुकदमा बन्नादेवी के इंस्पेक्टर रामकुंवर सिंह की ओर से दर्ज किया गया है, जिसमें धर्म विशेष के लोगों को भड़काने व धार्मिक स्थल के संबंध टिप्पणी करने का आरोप है।
इधर, बन्नादेवी के ही एसआई मनीष चिकारा की ओर से सराय रहमान बड़ा चौक के उमैर खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उमैर ने लोकल न्यूज व सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वह धर्म विशेष के लोगों को भड़काने का प्रयास करते हुए बयान दे रहा है।
- सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी करने पर मुकदमा करने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी से अनुरोध है कि गैर जिम्मेदार बयानबाजी से परहेज करें।-कलानिधि नैथानी, एसएसपी
सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने और बयानबाजी को लेकर पुलिस की सोशल मीडिया सेल लगातार सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में ऊपरकोट जामा मस्जिद को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे पंडित केशवदेव पर व सोशल मीडिया पर भड़काऊ देने में एक अन्य पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये दोनों मुकदमे बन्नादेवी थाने में खुद पुलिस के स्तर से दर्ज किए गए हैं। बता दें कि एक मुकदमा गोधा में बृहस्पतिवार को फेसबुक यूजर पर दर्ज किया गया था।
बन्नादेवी की रामबाग कॉलोनी के रहने वाले भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष पंडित केशव देव ने जामा मस्जिद को लेकर एक आरटीआई मांगी थी। उसका जवाब मिलने के बाद से वे लगातार सोशल मीडिया व टीवी मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर केशव देव के खिलाफ धारा 153ए, 188, 295ए, 505, 298 के तहत मुकदमा बन्नादेवी के इंस्पेक्टर रामकुंवर सिंह की ओर से दर्ज किया गया है, जिसमें धर्म विशेष के लोगों को भड़काने व धार्मिक स्थल के संबंध टिप्पणी करने का आरोप है।
इधर, बन्नादेवी के ही एसआई मनीष चिकारा की ओर से सराय रहमान बड़ा चौक के उमैर खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उमैर ने लोकल न्यूज व सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वह धर्म विशेष के लोगों को भड़काने का प्रयास करते हुए बयान दे रहा है।
- सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी करने पर मुकदमा करने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी से अनुरोध है कि गैर जिम्मेदार बयानबाजी से परहेज करें।-कलानिधि नैथानी, एसएसपी