विधानसभा चुनाव में इस बार वोटरों को वोटर पर्ची पर खुद का फोटो दिखाई नहीं पड़ेगा। पर्ची पर नाम, पते के अलावा मतदेय स्थल क्रमांक के अलावा अन्य सभी जानकारी उपलब्ध होंगी। चुनाव आयोग ने यह निर्णय वोटर पर्ची को मतदाता पहचान पत्र के रूप में प्रयोग करने व मतदाता की पहचान को लेकर पोलिंग बूथ पर होने वाले विवादों की रोकथाम के लिए यह एहतियाती कदम उठाया है।
मतदान पर्ची को लेकर होता था विवाद
चुनाव में मतदान पर्ची का प्रयोग केवल बूथ और मतदान संख्या जानने के लिए किया जाता है अन्य किसी भी उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पर्ची मिलती रही है। अधिकांश मतदाता इसे मतदाता पहचान के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। वोटिंग के समय मतदान केंद्र पहुंचने पर मतदान पर्ची में फोटो अस्पष्ट होने पर बूथ पर विवाद सामने आते रहे हैं। मतदाता पर्ची पर फोटो प्रिंट करने को लेकर समय व लागत भी अधिक आती है। इस बार चुनाव आयोग ने बिना फोटो के मतदाता पर्ची देने का निर्णय लेते हुए बिना फोटो युक्त वोटर पर्ची उपलब्ध कराई हैं। पर्ची पर मतदाता का नाम, पिता का नाम, पता, पोलिंग बूथ का नाम, क्रमांक आदि सूचनाएं पूर्ववत प्रिंट रहेंगी।
बूथ व मतदान संख्या जानने के लिए होता था प्रयोग
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि मतदाता वोटर पर्ची का प्रयोग अपने पहचान पत्र के रूप में कर रहे थे। इस पर रोक लगाने के लिए ही चुनाव आयोग स्तर से निर्णय लिया गया है कि इस बार वोटर पर्ची बिना फोटो के उपलब्ध करायी जाएगी। इससे मतदान कर्मियों को सहूलियत भी होगी और मतदाता की पहचान को लेकर होने वाला विवाद भी नहीं होगा।
विधानसभा चुनाव में इस बार वोटरों को वोटर पर्ची पर खुद का फोटो दिखाई नहीं पड़ेगा। पर्ची पर नाम, पते के अलावा मतदेय स्थल क्रमांक के अलावा अन्य सभी जानकारी उपलब्ध होंगी। चुनाव आयोग ने यह निर्णय वोटर पर्ची को मतदाता पहचान पत्र के रूप में प्रयोग करने व मतदाता की पहचान को लेकर पोलिंग बूथ पर होने वाले विवादों की रोकथाम के लिए यह एहतियाती कदम उठाया है।
मतदान पर्ची को लेकर होता था विवाद
चुनाव में मतदान पर्ची का प्रयोग केवल बूथ और मतदान संख्या जानने के लिए किया जाता है अन्य किसी भी उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पर्ची मिलती रही है। अधिकांश मतदाता इसे मतदाता पहचान के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। वोटिंग के समय मतदान केंद्र पहुंचने पर मतदान पर्ची में फोटो अस्पष्ट होने पर बूथ पर विवाद सामने आते रहे हैं। मतदाता पर्ची पर फोटो प्रिंट करने को लेकर समय व लागत भी अधिक आती है। इस बार चुनाव आयोग ने बिना फोटो के मतदाता पर्ची देने का निर्णय लेते हुए बिना फोटो युक्त वोटर पर्ची उपलब्ध कराई हैं। पर्ची पर मतदाता का नाम, पिता का नाम, पता, पोलिंग बूथ का नाम, क्रमांक आदि सूचनाएं पूर्ववत प्रिंट रहेंगी।
बूथ व मतदान संख्या जानने के लिए होता था प्रयोग
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि मतदाता वोटर पर्ची का प्रयोग अपने पहचान पत्र के रूप में कर रहे थे। इस पर रोक लगाने के लिए ही चुनाव आयोग स्तर से निर्णय लिया गया है कि इस बार वोटर पर्ची बिना फोटो के उपलब्ध करायी जाएगी। इससे मतदान कर्मियों को सहूलियत भी होगी और मतदाता की पहचान को लेकर होने वाला विवाद भी नहीं होगा।