अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में जेल में बंद आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इसे आगे सुनवाई के लिए टाल दिया है।
दरअसल, मंगलवार को वर्चुअली सुनवाई के दौरान कनेक्टिविटी न हो पाने की वजह से पैरवी के लिए अधिवक्ता वर्चुअली जुड़ नहीं सके। इसकी वजह से कोर्ट ने इसे आगे की तिथि पर सुनवाई के लिए टाल दिया।
अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में जेल में बंद आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। आनंद गिरि ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। मामले में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
पिछली बार की सुनवाई में सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे की फाइल कोर्ट के सामने प्रस्तुत ना हो पाने की वजह से इसे 18 जनवरी को सुनवाई के लिए कोर्ट ने निर्धारित तिथि तय कर दी गई थी।
आनंद गिरि ने इसके पहले अपनी जमानत के लिए विशेष कोर्ट के सम्मुख अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। उसके बाद आनंद गिरि यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
विस्तार
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में जेल में बंद आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इसे आगे सुनवाई के लिए टाल दिया है।
दरअसल, मंगलवार को वर्चुअली सुनवाई के दौरान कनेक्टिविटी न हो पाने की वजह से पैरवी के लिए अधिवक्ता वर्चुअली जुड़ नहीं सके। इसकी वजह से कोर्ट ने इसे आगे की तिथि पर सुनवाई के लिए टाल दिया।
अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में जेल में बंद आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। आनंद गिरि ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। मामले में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
पिछली बार की सुनवाई में सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे की फाइल कोर्ट के सामने प्रस्तुत ना हो पाने की वजह से इसे 18 जनवरी को सुनवाई के लिए कोर्ट ने निर्धारित तिथि तय कर दी गई थी।
आनंद गिरि ने इसके पहले अपनी जमानत के लिए विशेष कोर्ट के सम्मुख अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। उसके बाद आनंद गिरि यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।