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खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने खोला पिटारा
आजमगढ़। बेरोजगार हुए लोगों के अलावा पढ़ाई पूरी कर घर बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन सभी के लिए जिला उद्योग केंद्र ने स्वरोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं। उत्पादन इकाई स्थापित करने या सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख तक का बैंक ऋण जिला उद्योग द्वारा दिलाया जा रहा है। विभाग लागत का 25 फीसद सब्सिडी भी देता है। इसके लिए आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सहायक आयुक्त उद्योग साहब सरन रावत ने बताया कि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग जनों के लिए पांच प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। उक्त योजना के लिए आवेदन की आयु 18 से 40 वर्ष, निम्नतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए एवं आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधान मंत्री योजना, वर्तमान में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना आथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजनांतर्गत लाभ न प्राप्त किया हो योजना के लिए प्रात्र होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर लक्ष्य पूर्ति होने तक अपना आवेदन आनलाइन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र आनलाइन ही मान्य होगा, ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आजमगढ़। बेरोजगार हुए लोगों के अलावा पढ़ाई पूरी कर घर बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन सभी के लिए जिला उद्योग केंद्र ने स्वरोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं। उत्पादन इकाई स्थापित करने या सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख तक का बैंक ऋण जिला उद्योग द्वारा दिलाया जा रहा है। विभाग लागत का 25 फीसद सब्सिडी भी देता है। इसके लिए आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सहायक आयुक्त उद्योग साहब सरन रावत ने बताया कि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग जनों के लिए पांच प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। उक्त योजना के लिए आवेदन की आयु 18 से 40 वर्ष, निम्नतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए एवं आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधान मंत्री योजना, वर्तमान में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना आथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजनांतर्गत लाभ न प्राप्त किया हो योजना के लिए प्रात्र होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर लक्ष्य पूर्ति होने तक अपना आवेदन आनलाइन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र आनलाइन ही मान्य होगा, ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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