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Balrampur News: नई मतदाता सूची तैयार करने में जुटे 1724 बीएलओ
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Tue, 11 Nov 2025 11:21 PM IST
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वोटरलिस्ट का मिलान करते बीएलओ ।
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बलरामपुर। साफ-सुथरी मतदाता सूची तैयार करने में जिले के 1724 बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) जुटे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में घर-घर बीएलओ पहुंच रहे हैं। चार दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योति राय ने सभी बीएलओ को घर-घर जाकर साफ-सुथरी मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर में भाग संख्या 128 की बीएलओ शीबा व भाग संख्या 117 के बीएलओ मोहम्मद इरफान ने मंगलवार को घर-घर जाकर मतदाता सूची से वोटरों का ब्योरा जुटाया। बताया कि सभी घरों में 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। भाग संख्या 98 नई बस्ती वार्ड के बीएलओ रवींद्र कुमार गुप्त भी हर घर में जाकर मिलान करके मतदाता सूची की एक प्रति वोटरों को सौंपी।
ए कैटेगरी में एक जुलाई 1987 से पहले जन्म व 2003 की वोटरलिस्ट में नाम होना चाहिए। सबूत के तौर पर वोटरलिस्ट की फोटो काॅपी ली जा रही है। कोई और अभिलेख नहीं लिया जा रहा है। बी कैटेगरी में यदि एक जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति का नाम 2003 की वोटरलिस्ट में नहीं है तो अपनी जन्मतिथि और स्थान साबित करने के लिए 11 प्रकार के अभिलेख में से कोई एक देना है।
सी कैटेगरी में जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो, उन्हें दो प्रमाणपत्र देना है। पहला अपनी जन्म तिथि व जन्म स्थान साबित करने के लिए और दूसरा मां या बाप में से किसी एक की जन्मतिथि व जन्म स्थान का प्रमाण लिया जा रहा है। डी कैटेगरी में जिनका जन्म दो दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें तीन प्रमाणपत्र देने पड़ेंगे।
पहला जन्म तिथि व जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, दूसरा बाप की जन्मतिथि व जन्म स्थान और तीसरा प्रमाण पत्र मां का जन्म तिथि व जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। सी व डी कैटेगरी में वोटरों के माता-पिता का नाम वोटरलिस्ट में हैं तो उनके जन्म के सबूत के तौर पर मतदाता सूची की फोटोकॉपी ही काफी है, जो बीएलओ दो रहे हैं। वोटरलिस्ट ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
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विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर में भाग संख्या 128 की बीएलओ शीबा व भाग संख्या 117 के बीएलओ मोहम्मद इरफान ने मंगलवार को घर-घर जाकर मतदाता सूची से वोटरों का ब्योरा जुटाया। बताया कि सभी घरों में 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। भाग संख्या 98 नई बस्ती वार्ड के बीएलओ रवींद्र कुमार गुप्त भी हर घर में जाकर मिलान करके मतदाता सूची की एक प्रति वोटरों को सौंपी।
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ए कैटेगरी में एक जुलाई 1987 से पहले जन्म व 2003 की वोटरलिस्ट में नाम होना चाहिए। सबूत के तौर पर वोटरलिस्ट की फोटो काॅपी ली जा रही है। कोई और अभिलेख नहीं लिया जा रहा है। बी कैटेगरी में यदि एक जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति का नाम 2003 की वोटरलिस्ट में नहीं है तो अपनी जन्मतिथि और स्थान साबित करने के लिए 11 प्रकार के अभिलेख में से कोई एक देना है।
सी कैटेगरी में जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो, उन्हें दो प्रमाणपत्र देना है। पहला अपनी जन्म तिथि व जन्म स्थान साबित करने के लिए और दूसरा मां या बाप में से किसी एक की जन्मतिथि व जन्म स्थान का प्रमाण लिया जा रहा है। डी कैटेगरी में जिनका जन्म दो दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें तीन प्रमाणपत्र देने पड़ेंगे।
पहला जन्म तिथि व जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, दूसरा बाप की जन्मतिथि व जन्म स्थान और तीसरा प्रमाण पत्र मां का जन्म तिथि व जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। सी व डी कैटेगरी में वोटरों के माता-पिता का नाम वोटरलिस्ट में हैं तो उनके जन्म के सबूत के तौर पर मतदाता सूची की फोटोकॉपी ही काफी है, जो बीएलओ दो रहे हैं। वोटरलिस्ट ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।