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UP: बरेली में सपा नेता के बरातघर समेत दो भवनों के ध्वस्तीकरण की तैयारी, बीडीए के नोटिस पर महिलाओं का छलका दर्द

संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 02 Dec 2025 12:57 PM IST
सार

बरेली के सूफी टोला में स्थित ऐवान-ए-फरहत और गुड मैरिज बरातघरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। ऐवान-ए-फरहत बरातघर सपा नेता सरफराज वली खां का है। जबकि गुड मैरिज राशिद खां का है। बीडीए ने दोनों बरातघर संचालकों को नोटिस जारी किया है। 

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BDA bulldozer may be used on SP leader marriage hall in Bareilly
नोटिस मिलने पर महिलाओं का छलका दर्द - फोटो : अमर उजाला
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बरेली में सपा नेता आजम खान के करीबी सरफराज वली खान के बरातघर पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। इस भवन को गिराने का आदेश 15 साल पहले जारी हुआ था। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) अब बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। बीडीए की टीम सुबह 9:00 बजे से मौके पर मौजूद है, लेकिन दोपहर 12 बजे तक ना ही यहां पर बुलडोजर आया है और ना ही पुलिस फोर्स।वहीं,बीडीए से नोटिस मिलने के बाद गुड मैरिज हॉल की पहली मंजिल पर रहने वाली महिलाओं का दर्द आंसू बनकर छलक पड़ा। आरफा खान ने बताया कि वह यहां परिवार के साथ 20 साल से रह रहे हैं। एकदम नोटिस दे दिया गया है। तीन दिन से पेट में खाना नहीं गया है।

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प्रवर्तन दल का कहना है कि बीडीए अधिकारी और मजिस्ट्रेट थाने पर पुलिस बल लेने के संबंध में गए हुए हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की खबर से खलबली मची है। पुराना शहर के सूफी टोला में मोहल्ले वासियों की भीड़ जमा है। मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह चौहान ने बताया कि वह लोग सरफराज वली खान के अवैध रूप से निर्मित दोनों बरातघर ध्वस्त करने के उद्देश्य से सुबह सात बजे ही प्राधिकरण के ऑफिस पहुंच गए थे। वहां से योजना बनने के बाद 9:00 बजे सूफी टोला में आ गए थे। अब दोपहर हो चुकी है लेकिन अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई। मौके पर धर्मवीर सिंह चौहान समेत अन्य बीडीए के अधिकारी मौजूद हैं।

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12 अक्टूबर 2011 को बीडीए सचिव ने जारी किया था ध्वस्तीकरण का आदेश 
बरेली विकास प्राधिकरण के सचिव ने सरफराज वली खान और राशिद खान के बरातघरों अवैध रूप से निर्मित होने के संदर्भ में 12 अक्टूबर 2011 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। इतनी लंबी अवधि बिताने के बाद भी बीडीए अपने आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं कर पाया। हालांकि मंगलवार को दोनों बरातघरों को ध्वस्त करने के संबंध में बीडीए सचिव ने 24 नवंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्राचार कर पर्याप्त पुलिस बल की मांग की थी। 

नोटिस के मुताबिक, सूफी टोला निवासी राशिद खां के गुड मैरिज हाल पर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना बारात घर का निर्माण पूर्व निर्मित है, जिसके विरुद्ध उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत वाद संख्या-09/11-12 (जोन-1 सेक्टर-2) योजित किया गया। जिसमें विपक्षी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त दिनांक 12-10-2011 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं। स्थल पर कराये गये समस्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने के लिए मंगलवार को  ध्वस्त किया जाना है।

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