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Bareilly News: नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 02 Dec 2025 11:42 AM IST
सार

बरेली में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने 10 माह में सुनवाई पूरी कर यह फैसला सुनाया। 

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convicted sentenced to life imprisonment for misdeeds with nine year old girl in Bareilly
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में स्पेशल जज कोर्ट संख्या तीन ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी प्रदीप को उम्रकैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 30 जनवरी 2025 को हुई थी। फरवरी में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 10 माह में सुनवाई पूरी कर सोमवार को फैसला सुना दिया। 

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अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने प्रदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 30 जनवरी 2025 को उसकी नौ साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। प्रदीप मोबाइल दिखाने के बहाने उसे अपने मकान की छत पर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बदहवास हालत में बेटी घर पहुंची और घटना के बारे में बताया।  
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डॉक्टर के पास ले जाने पर उसने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। वहां से जेल भेज दिया गया। वह अभी जेल में ही है। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए। आरोपी को दोषी सिद्ध करने में पीड़िता और गवाहों के बयान ने अहम भूमिका निभाई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रदीप को सजा सुनाई है।

महिला से छेड़खानी के आरोपी को मिली जमानत
अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला से दुष्कर्म के आरोपी शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पीपलसाना खलियान निवासी अवनीश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अवनीश के खिलाफ एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह 19 जुलाई 2023 को खेत पर चारा काट रही थी। 

शाम छह बजे अवनीश वहां आया। उसके साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर पीटा। मामले की विवेचना पूर्ण हो चुकी है। अप्रैल 2024 में कोर्ट इसका संज्ञान ले चुका है। आरोपी ने वकील के जरिये जमानत अर्जी दी थी। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बंधपत्र पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। 
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