Bareilly News: अदालत में किशोरी बोली- धोखे से चली गई थी दिल्ली, दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त
बरेली में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली किशोरी, उसके पिता व तीन स्वतंत्र गवाह अपने बयान से मुकर गए। किशोरी ने कहा कि वह गलती से दिल्ली चली गई थी। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
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इज्जतनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नवाबगंज के बिजौरिया गांव निवासी संजीव उसकी बेटी से छेड़खानी करता था। उसकी बेटी 10वीं की छात्रा है। कोचिंग जाते-आते वक्त संजीव उसका रास्ता रोकता था। शिकायत करने पर संजीव के परिजन हमलावर हो गए। इसके बाद उसने बेटी को उसकी बड़ी बहन के घर इज्जतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में भेज दिया। यहां से 17 जुलाई 2015 को संजीव उसे फुसलाकर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी का दबाव बनाया।
बयान से मुकरे गवाह
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ 12 जनवरी 2016 को आरोप तय किए। अभियुक्त ने परीक्षण की अपील की। अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। पीड़िता, उसका पिता और तीन स्वतंत्र गवाह अपने बयान से मुकर गए।
पीड़िता ने कहा कि वह बहन के घर से अपने घर आ रही थी। धोखे से दूसरी बस में बैठने के कारण वह दिल्ली पहुंच गई। संजीव ने उसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया। उसके साथ जो लड़का छेड़खानी करता था, वह उसे जानती और पहचानती नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजीव को दोषमुक्त करार दिया।
ट्रक बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोपी बरी
अपर सिविल जज मंजुला मिश्रा ने ट्रक बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव पदारथपुर निवासी अजमत अली को दोषमुक्त करार दिया है। अनीस मियां ने कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अजमत अली ने 29 फरवरी 2017 को अपना ट्रक 1.70 लाख रुपये में बेचा था। तय हुआ था कि लोन की किस्तें अनीस देगा।
अनीस के अनुसार, उसने ट्रक ठीक कराने में 1.40 लाख रुपये लगाए और फाइनेंस की किस्त के रूप में 70 हजार रुपये भुगतान किया। 16 अप्रैल 2018 को अजमत अली ने उससे ट्रक की चाबी छीन ली और एक अन्य साथी के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अजमत अली को दोषमुक्त करार दिया है।