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Chandauli News: सरचार्ज में की मिलेगी छूट
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पीडीडीयू नगर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025 लागू की गई है। इस योजना के तहत नेवरपेड और लॉंग अनपेड उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। राहत योजना के तहत बकाया धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत एवं मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
मंगलवार को लखनऊ में उर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी घोषणा की है। इसका लाभ जिले के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस संंबंध में डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने बताया कि यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। पहले चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत, दूसरे चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक में 20 प्रतिशत जबकि तीसरे चरण 1 से 28 फरवरी तक पंजीकरण कराने में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत घरेलू और वाणिज्यिक दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी।
डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने कहा कि सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। इससे वे उपभोक्ता, जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे भी योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निस्तारण कर सकते हैं।
डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने कहा कि योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन करेगा। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और उन्हें सही व पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले। बिलिंग सिस्टम के माध्यम इन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल, नारमेटिव धनराशि के आधार पर संशोधित किए जाएंगे।
इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) एवं किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं।
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मंगलवार को लखनऊ में उर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी घोषणा की है। इसका लाभ जिले के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस संंबंध में डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने बताया कि यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। पहले चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत, दूसरे चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक में 20 प्रतिशत जबकि तीसरे चरण 1 से 28 फरवरी तक पंजीकरण कराने में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत घरेलू और वाणिज्यिक दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी।
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डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने कहा कि सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। इससे वे उपभोक्ता, जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे भी योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निस्तारण कर सकते हैं।
डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने कहा कि योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन करेगा। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और उन्हें सही व पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले। बिलिंग सिस्टम के माध्यम इन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल, नारमेटिव धनराशि के आधार पर संशोधित किए जाएंगे।
इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) एवं किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं।