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Fatehpur News: जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तीन आरोपी नोटिस पर अदालत में पेश
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फतेहपुर। सरकारी भूमि पर फर्जी खसरा-खतौनी लगाकर तीन महाविद्यालयों की मान्यता लेने और धोखाधड़ी से कॉलेज संचालित करने के मामले में अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी है।
शहर के आवास विकास कॉलोनी निवासी वादी संजय सिंह सेंगर की ओर से दायर वाद पर सुनवाई के दौरान वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष निवेदिता सिंह और योगेश सिंह 12 नवंबर को अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की अदालत में पेश हुए। अदालत ने सभी पक्षों से मूल अभिलेख तलब करते हुए 15 दिसंबर को बहस और आगे की सुनवाई की तारीख तय की है।
वादी के अनुसार आरोपितों ने एक ही समय में दो ट्रस्टों के जरिये सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर तीन महाविद्यालयों फार्मेसी, पैरामेडिकल और आईटीआई की मान्यता ली। ये कॉलेज बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान भवन में बिना फायर ब्रिगेड एनओसी के संचालित किए जा रहे हैं। बीटीसी भवन में फार्मेसी कॉलेज की मान्यता भी कथित रूप से धोखाधड़ी से ली गई।
मामले की गंभीरता देखते हुए अदालत ने सभी आरोपितों को नोटिस जारी कर तलब किया था। यह वाद 14 जुलाई को दायर हुआ था। अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार द्वितीय की अदालत ने मूल अभिलेख मंगवाकर अगली सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की है।
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वादी के अनुसार आरोपितों ने एक ही समय में दो ट्रस्टों के जरिये सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर तीन महाविद्यालयों फार्मेसी, पैरामेडिकल और आईटीआई की मान्यता ली। ये कॉलेज बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान भवन में बिना फायर ब्रिगेड एनओसी के संचालित किए जा रहे हैं। बीटीसी भवन में फार्मेसी कॉलेज की मान्यता भी कथित रूप से धोखाधड़ी से ली गई।
मामले की गंभीरता देखते हुए अदालत ने सभी आरोपितों को नोटिस जारी कर तलब किया था। यह वाद 14 जुलाई को दायर हुआ था। अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार द्वितीय की अदालत ने मूल अभिलेख मंगवाकर अगली सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की है।