फिरोजाबाद। पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी द्वारा न्यायालय में सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ दिए प्रार्थनापत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने थानाध्यक्ष रामगढ़ के सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
थाना रामगढ़ क्षेत्र के मंसूरीगंज निवासी इमरान मंसूरी पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में कहा कि 13 मार्च को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी कुरान शरीफ की 26 आयतों को परिवर्तित कर हटाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त कार्य को जानबूझकर किया है।
उन्होंने सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने के साथ थानाध्यक्ष रामगढ़ को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्जकर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी रामगढ़ अनूप कुमार तिवारी ने कहा कि न्यायालय के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। मामले की जांचकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
फिरोजाबाद। पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी द्वारा न्यायालय में सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ दिए प्रार्थनापत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने थानाध्यक्ष रामगढ़ के सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
थाना रामगढ़ क्षेत्र के मंसूरीगंज निवासी इमरान मंसूरी पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में कहा कि 13 मार्च को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी कुरान शरीफ की 26 आयतों को परिवर्तित कर हटाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त कार्य को जानबूझकर किया है।
उन्होंने सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने के साथ थानाध्यक्ष रामगढ़ को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्जकर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी रामगढ़ अनूप कुमार तिवारी ने कहा कि न्यायालय के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। मामले की जांचकर उचित कार्रवाई की जाएगी।