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Hamirpur News: हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जारी नोटिस को किया खारिज
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एडीएम ने जारी किया था यूपी गुंडा एक्ट का नोटिस
हमीरपुर। कुरारा विकासखंड के बचरौली के प्रधान अचल सिंह यादव के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए जारी किए गए नोटिस को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने महज दो मुकदमे होने पर इस तरह की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है। यह निर्णय हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति प्रशांत की खंड पीठ ने पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
गत तीन जुलाई को एडीएम हमीरपुर ने यूपी गुंडा एक्ट की धारा (3) के तहत ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया था। ग्राम प्रधान के खिलाफ महज दो मुकदमें दर्ज है। ग्राम प्रधान ने एडीएम की इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची के विद्वान अधिवक्ता शोभित यादव ने दलील दी कि दो आपराधिक मामलों और दो बीट रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार की नोटिस जारी करना कानून का उल्लंघन है। उन्होंने गोवर्धन बनाम राज्य सरकार 2023 मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया था मात्र दो मामलों में नाम आने से किसी को गुंडा की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुंडा एक्ट की कार्यवाही के लिए जारी की गई एडीएम की नोटिस को प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसे मामलों में कानूनी मानकों का पालन करने और सावधानी बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। ग्राम प्रधान ने नोटिस रद्द होने पर राहत महसूस की है।
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हमीरपुर। कुरारा विकासखंड के बचरौली के प्रधान अचल सिंह यादव के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए जारी किए गए नोटिस को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने महज दो मुकदमे होने पर इस तरह की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है। यह निर्णय हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति प्रशांत की खंड पीठ ने पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
गत तीन जुलाई को एडीएम हमीरपुर ने यूपी गुंडा एक्ट की धारा (3) के तहत ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया था। ग्राम प्रधान के खिलाफ महज दो मुकदमें दर्ज है। ग्राम प्रधान ने एडीएम की इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची के विद्वान अधिवक्ता शोभित यादव ने दलील दी कि दो आपराधिक मामलों और दो बीट रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार की नोटिस जारी करना कानून का उल्लंघन है। उन्होंने गोवर्धन बनाम राज्य सरकार 2023 मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया था मात्र दो मामलों में नाम आने से किसी को गुंडा की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुंडा एक्ट की कार्यवाही के लिए जारी की गई एडीएम की नोटिस को प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसे मामलों में कानूनी मानकों का पालन करने और सावधानी बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। ग्राम प्रधान ने नोटिस रद्द होने पर राहत महसूस की है।
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