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Hapur News: अब घर बैठे जमा करें टैक्स, 10 प्रतिशत की मिलेगी छूट
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 13 Nov 2025 10:12 PM IST
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हापुड़ । अब घर बैठे ही नगर पालिका से संबंधित गृह, जल और सीवर को भवन स्वामी जमा कर सकते हैं। इसके लिए पालिका ने वेबसाइट जारी की है। टैक्स जमा करने पर भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
पिछले दिनों नगर पालिका ने गृह, जल और सीवर कर को लेकर जून 2024 के शासनादेश को लागू कराया था। इसके कारण एक अप्रैल से अक्तूबर तक गृह, जल और सीवर कर शहरवासी जमा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब नए शासनादेश को लागू करने की शासन से हरी झंडी मिल गई है। पालिका द्वारा जून 2024 के शासनादेश के अनुसार टैक्स लगाया जा रहा है। नई स्वकर प्रणाली लागू होने का सबसे बड़ा लाभ व्यावसायिक भवन स्वामियों को भी मिलेगा।
वहीं, महीनों से रुका टैक्स लोग बिना नगर पालिका में आए जमा कर सकेंगे। इसके लिए पालिका ने ऑनलाइन भुगतान को लेकर वेबसाइट जारी की है। शहरवासी पीटीएएक्सएनपीपीएच (https://ptaxnpph.com) डॉट कॉम के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यदि किसी भवन स्वामी को अपने बिल पर आपत्ति है तो वह अपने भवन का स्व:कर प्रपत्र भरकर कार्यालय में आकर भुगतान भी कर सकते हैं।
आज से घर-घर भेजे जाएंगे नोटिस
अप्रैल माह से ही नए टैक्स को लेकर पालिका और शहरवासियों में विवाद चल रहा था, लेकिन अब यह विवाद समाप्त हो चुका है और जून 2024 की नई स्वकर नियमावली को लागू कर दिया गया है। इसके बाद टैक्स की वसूली के लिए शुक्रवार (आज) से शहर में घर-घर जाकर नोटिस का वितरण होगा। इस नोटिस के आधार पर लोग टैक्स जमा कर सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति को बिल व नोटिस नहीं मिलता है तो फिर पालिका कार्यालय में आकर लोग अपना गृहकर, जल कर आदि जमा कर सकते हैं। गृह और जलकर जमा करने पर 10 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। अन्यथा, बाद में बकाया जमा करने पर गृह, जल और सीवर कर पर 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
कोट -
जिन भवन स्वामियों द्वारा अपने आवासीय व अनावासीय भवनों का स्व:कर निर्धारण नहीं कराया गया है, वह निर्धारण कराकर गृह और जल कर जमा करके छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब ऑनलाइन भी बिल जमा करने की सुविधा दी गई है।
- संजय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी
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पिछले दिनों नगर पालिका ने गृह, जल और सीवर कर को लेकर जून 2024 के शासनादेश को लागू कराया था। इसके कारण एक अप्रैल से अक्तूबर तक गृह, जल और सीवर कर शहरवासी जमा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब नए शासनादेश को लागू करने की शासन से हरी झंडी मिल गई है। पालिका द्वारा जून 2024 के शासनादेश के अनुसार टैक्स लगाया जा रहा है। नई स्वकर प्रणाली लागू होने का सबसे बड़ा लाभ व्यावसायिक भवन स्वामियों को भी मिलेगा।
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वहीं, महीनों से रुका टैक्स लोग बिना नगर पालिका में आए जमा कर सकेंगे। इसके लिए पालिका ने ऑनलाइन भुगतान को लेकर वेबसाइट जारी की है। शहरवासी पीटीएएक्सएनपीपीएच (https://ptaxnpph.com) डॉट कॉम के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यदि किसी भवन स्वामी को अपने बिल पर आपत्ति है तो वह अपने भवन का स्व:कर प्रपत्र भरकर कार्यालय में आकर भुगतान भी कर सकते हैं।
आज से घर-घर भेजे जाएंगे नोटिस
अप्रैल माह से ही नए टैक्स को लेकर पालिका और शहरवासियों में विवाद चल रहा था, लेकिन अब यह विवाद समाप्त हो चुका है और जून 2024 की नई स्वकर नियमावली को लागू कर दिया गया है। इसके बाद टैक्स की वसूली के लिए शुक्रवार (आज) से शहर में घर-घर जाकर नोटिस का वितरण होगा। इस नोटिस के आधार पर लोग टैक्स जमा कर सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति को बिल व नोटिस नहीं मिलता है तो फिर पालिका कार्यालय में आकर लोग अपना गृहकर, जल कर आदि जमा कर सकते हैं। गृह और जलकर जमा करने पर 10 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। अन्यथा, बाद में बकाया जमा करने पर गृह, जल और सीवर कर पर 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
कोट -
जिन भवन स्वामियों द्वारा अपने आवासीय व अनावासीय भवनों का स्व:कर निर्धारण नहीं कराया गया है, वह निर्धारण कराकर गृह और जल कर जमा करके छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब ऑनलाइन भी बिल जमा करने की सुविधा दी गई है।
- संजय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी