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Hardoi News: जिले के करीब 3.80 लाख बकायेदारों को मिल सकता है छूट का लाभ
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हरदोई। पावर कॉरपोरेशन ने बकायेदारों से बिल की वसूली और उपभोक्ताओं को अधिभार में राहत देने के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत जिले के पौने चार लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। वैसे योजना को लेकर जिले के अधिकारियों को जानकारी तो हुई है पर शासन से निर्देश आने के बाद बकायेदारों की सूची तैयार की जाएगी।
पावर कॉरपोरेशन की योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2025 के पहले के कनेक्शनधारकों को बकाये में अधिभार पर पूरी छूट मिलेगी। साथ ही मूलधन में अधिकतम 25 फीसदी छूट दी जाएगी। योजना का पहला चरण एक दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इसका लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पंजीकरण कराना होगा। पंजीयन के वक्त उपभोक्ता को दो हजार रुपये जमा करना होगा। शेष बकाये पर तीन विकल्प दिए जाएंगे। पहले विकल्प में एकमुश्त जमा कर सकते हैं। दूसरे विकल्प में 750 रुपये मासिक किस्त और तीसरे विकल्प में 500 रुपये मासिक किस्त जमा करनी होगी। योजना का लाभ जिले के 3.80 लाख उपभोक्ताओं को मिल सकता है।
हालांकि, विभाग के पास अभी आदेश नहीं पहुंचा है ऐसे में उपभोक्ताओं को वर्गीकरण किस प्रकार किया जाना है। यह निर्देश आने पर तय होंगे। वैसे जिले के शहरी क्षेत्र में करीब 36 हजार और तहसील व ग्रामीण क्षेत्र में करीब साढ़े तीन लाख बकायेदार हैं। इनको ही योजना से लाभान्वित किया जाएगा। एक्सईएन सूर्य कुमार ने बताया कि निर्देश आने के बाद बकायेदारों की उचित संख्या निकल कर सामने आएगी।
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पावर कॉरपोरेशन की योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2025 के पहले के कनेक्शनधारकों को बकाये में अधिभार पर पूरी छूट मिलेगी। साथ ही मूलधन में अधिकतम 25 फीसदी छूट दी जाएगी। योजना का पहला चरण एक दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इसका लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पंजीकरण कराना होगा। पंजीयन के वक्त उपभोक्ता को दो हजार रुपये जमा करना होगा। शेष बकाये पर तीन विकल्प दिए जाएंगे। पहले विकल्प में एकमुश्त जमा कर सकते हैं। दूसरे विकल्प में 750 रुपये मासिक किस्त और तीसरे विकल्प में 500 रुपये मासिक किस्त जमा करनी होगी। योजना का लाभ जिले के 3.80 लाख उपभोक्ताओं को मिल सकता है।
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हालांकि, विभाग के पास अभी आदेश नहीं पहुंचा है ऐसे में उपभोक्ताओं को वर्गीकरण किस प्रकार किया जाना है। यह निर्देश आने पर तय होंगे। वैसे जिले के शहरी क्षेत्र में करीब 36 हजार और तहसील व ग्रामीण क्षेत्र में करीब साढ़े तीन लाख बकायेदार हैं। इनको ही योजना से लाभान्वित किया जाएगा। एक्सईएन सूर्य कुमार ने बताया कि निर्देश आने के बाद बकायेदारों की उचित संख्या निकल कर सामने आएगी।