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Lok Adalat: 14 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, रखे जा सकेंगे ये मामले
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 05 Aug 2024 05:58 PM IST
सार
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
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लोक अदालत
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
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लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), प्रिलिटिगेशन वैवाहिक विवाद, राजस्व वाद, आरबीट्रेशन वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने वादकारियों से अपेक्षा की है कि वह अपने न्यायालय में संपर्क कर अपने वादों को लोक अदालत के लिए नियत कराएं।