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Jalaun News: बालक से साथ कुकर्म करने वाले युवक को 20 साल की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 02 Dec 2025 02:20 AM IST
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Youth sentenced to 20 years in prison for raping a child
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उरई। मासूम बालक को टॉफी खिलाने के बहाने बहला फुसला कर कुकर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक कस्बा निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 24 फरवरी 2021 को धर्मेंद्र उसके छह वर्षीय बालक को टॉफी खिलाने के बहाने बहला -फुसला कर घर ले गया। उसके साथ कुकर्म किया। रक्तरंजित हालत में घर पहुंचे बालक ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को घटना के दूसरे दिन गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बाद में आरोपी को जेल भेज दिया गया था।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 16 मार्च 2021 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान दर्ज सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए 20 साल का कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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