जौनपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जौनपुर ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से घर पर चढ़कर तोड़फोड़ और लूटपाट करने के आरोपी नायब तहसीलदार समेत 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष खुटहन को दिया है। प्राथमिकी दर्ज कर रिपोर्ट की कॉपी 3 दिन के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने विवेचक को निर्देश दिया कि यदि विवेचना के दौरान आरोप असत्य पाया जाता है तो वादी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इमामपुर निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता सोहनलाल ने नायब तहसीलदार शाहगंज अमित कुमार सिंह, कानूनगो अखिलेश यादव, राजस्व निरीक्षक रजनीश कुमार सिंह, लेखपाल संतोष यादव, धर्मेंद्र के अलावा मोहब्बत इशराफिल, इंतेखाब समेत 10 आरोपियों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि 22 नवंबर 2021 को दिन में ढाई बजे सभी आरोपी एक राय होकर वादी की आराजी जो इमामपुर गांव में सड़क के किनारे स्थित है, उस पर मिट्टी गिरा कर कब्जा कराने लगे। वादी के मना करने पर गालियां दीं। नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने वादी को थप्पड़ मारकर धकेल दिया और कहा कि जमीन पर कब्जा कर लो, जिस पर सभी आरोपी वादी को एक राय होकर मारने लगे। आरोपी घर में घुसकर वादी को मारे पीटे, तोड़फोड़ किए, घर के सामान व आराजी भूमि धरी में स्थित पेड़ कटवा कर उठा ले गए। वादी ने थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बावजूद, कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष खुटहन को दिया है।