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Maharajganj News: अवैध चाकू रखने पर न्यायालय उठने तक की सजा

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 14 Nov 2025 02:52 AM IST
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Imprisonment for illegal knife till rising of court
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महराजगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने वर्ष 1996 में दर्ज एक पुराने मुकदमे में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मोहन कुमार रौनियार निवासी कस्बा सिसवा को न्यायालय उठने तक की सजा दी। साथ ही 2,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार यह मामला वर्ष 1996 का है। पुलिस ने अभियुक्त मोहन कुमार रौनियार को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से एक अवैध चाकू बरामद हुआ था। पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में केस पंजीकृत किया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया।
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